उन्नाव रेप केस में माखी थाने के तत्कालीन थानेदार को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ खंडपीठ ने उन्नाव रेप केस में माखी थाने के तत्कालीन थानेदार अशोक कुमार सिंह भदौरिया का जमानत दे दी। थानेदार पर उन्नाव कांड की पीड़िता के साथ दुष्कर्म व लड़की के पिता की जेल में  हत्या के मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मदद करने का आरेाप था।

Update:2019-03-11 21:00 IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ खंडपीठ ने उन्नाव रेप केस में माखी थाने के तत्कालीन थानेदार अशोक कुमार सिंह भदौरिया का जमानत दे दी। थानेदार पर उन्नाव कांड की पीड़िता के साथ दुष्कर्म व लड़की के पिता की जेल में हत्या के मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मदद करने का आरेाप था।

यह आदेश जस्टिस रंग नाथ पांडे की बेंच ने भदौरिया की जमानत अर्जी केा मंजूर करते हुए पारित किया। याची की ओर से दलील दी गयी थी कि वह निर्दोष है तथा उसे गलत फंसाया गया है।

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केार्ट ने अपने आदेश में कहा कि छूटने के बाद भदौरिया जमानत का दुरूपयेाग नहीं करेगें। साथ ही वह प्रत्येक तारीख पर विचारण अदालत के समछ हाजिर रहेंगे।

क्या है पूरा मामला

यह मामला पिछले साल का है। 17 साल की एक किशोरी की मां ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुछ लोगों के खिलाफ रेप की शिकायत की थी। इस मामले में 3 अप्रैल को विधायक के भाई अतुल ने मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया था। बाद में 8 अप्रैल को पीड़िता ने परिवार समेत मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था।

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इस मामले में 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की उन्नाव जेल में मौत हो गई। महिला ने उन्नाव में परिवार के खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में माखी थाने के एसओ समेत 6 कॉन्स्टेबल पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं।

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