राज्य भण्डारण निगम: चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को नियमित करने को नियमावली - हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को सेवा नियमित करने की सेवा नियमावली तैयार कर प्रमुख सचिव सहकारिता को 14 मार्च को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने ला

Update: 2018-02-27 15:50 GMT
10832 सहायक अध्यापक भर्ती को चुनौती, सुनवाई 29 मार्च को

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को सेवा नियमित करने की सेवा नियमावली तैयार कर प्रमुख सचिव सहकारिता को 14 मार्च को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने लाल प्रताप सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।

राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के.आर.सिंह ने कोर्ट से आदेश का पालन करने का समय मांगा जिस पर कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। याची अधिवक्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने 2011 में 2200 कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया था। अपील भी खारिज हो गयी। एस.एल.पी. को निर्णीत करते हुए 2200 कर्मचारियों को नियमित करने की नियमावली बनाने को कहा किन्तु आदेश का पालन न कर सीधी भर्ती शुरू कर दी गयी। हाईकोर्ट ने नियमावली बनने तक भर्ती पर रोक लगा दी।

सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि 50 फीसदी सीधी व 50 फीसदी नियमितीकरण से सीटें भरेगी। किन्तु इसके विपरीत सभी सीटों का विज्ञापन निकाला। जिस पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने कहा कि 548 पद खाली है जिस पर नियमावली बनाकर नियमितीकरण किया जा सकता है। नियम अवश्य बनने चाहिए। सुनवाई 14 मार्च को होगी।

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