यूपी में पाकिस्तानी-बांग्लादेशियों को नौकरी, योगी सरकार का फैसला, ऐसे होगी भर्ती

योगी सरकार ने सिंचाई विभाग में नौकरी में भर्ती को लेकर नियमों में बदलाव का आदेश दिया है। इस के तहत अब पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के पीड़ित प्रवासियों को भी नौकरी का मौका मिलेगा।

Update: 2021-01-16 06:32 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आये पीड़ित प्रवासियों को नौकरी देने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि इन देशो के पीड़ित प्रवासियों को यूपी के सिंचाई विभाग में नौकरी मिल सकेगी। सरकार इसके लिए नियमों में बदलाव कर रही है।

किस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आये पीड़ित प्रवासियों को नौकरी

दरअसल योगी सरकार ने सिंचाई विभाग में नौकरी में भर्ती को लेकर नियमों में बदलाव का आदेश दिया है। इस के तहत अब पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के पीड़ित प्रवासियों को भी नौकरी का मौका मिलेगा। हालांकि बाकी आवेदकों के लिए यूपी का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।

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केंद्र सरकार की नौकरियों में तैनात लोगों के बच्चों को आवेदन का मौका

इसके अलावा योगी सरकार ने ये व्यवस्था की है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में तैनात लोगों के बच्चे भी यूपी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालाँकि सरकार ने इसके लिए शर्ते भी लागू की हैं, जिसके तहत उन्हें उतर प्रदेश की सीमा में लगातार न्यूनतम 3 साल तक निवासी होना अनिवार्य होगा।

सिंचाई विभाग में कई पदों पर भर्ती

बता दें कि सिंचाई विभाग में जल्द ही सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक और जिलेदार के सैकड़ों पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सभी पदों पर दूसरे देशों से आने वाले भारतीय मूल के नागरिक को आवेदन का मौका दिया जाएगा। सरकार के निर्देश पर सिंचाई मुख्यालय ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

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सीएए लागू होने के बाद पहली बार ये व्यवस्था

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के अलावा श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के केन्या, युगांडा और तंजानिया से विस्थापित होकर आए नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका उन्हें तभी मिलेगा जब विदेशी नागरिक भारत में स्थाई रूप से निवास करने के इरादे से आए हों। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा नागरिकता संशोधन संबंधी नया कानून (सीएए) लागू होने के बाद सिंचाई विभाग पहला विभाग है, जहां ये प्रावधान प्रस्तावित हुए हैं।

विदेशी पीड़ित नागरिकों के अलावा केवल यूपी निवासियों को मिलेगी नौकरी

यहां ये बताना जरुरी है कि इन पदों में भर्ती को लेकर विदेशी पीड़ित नागरिकों के अलावा जो भी आवेदन आएंगे उनके लिए यूपी का स्थाई निवास होना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि इसके पहले तक इन पदों के लिए किसी भी राज्य का नागरिक आवेदन कर सकता था। लेकिन नियम बदलने के बाद सिर्फ यूपी निवासियों को ही मौका मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों, जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर हुआ है के बच्चों को आवेदन का मौका मिल सकेगा। फ़िलहाल इन नए नियमों और बदलावों को केबिनेट में रखा जाएगा, जिसके बाद सरकार की मंजूरी पर इसे लागू कर दिया जाएगा।

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