योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: सभी परीक्षाएं स्थगित, कर्मचारी करेंगे घर से काम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों को घरों से काम करने का भी निर्देश दिया गया। ऐसे में उनकी सैलरी नहीं कटेगी।

Update: 2020-03-17 08:09 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किये हैं तो वहीं लोगों को घरों से काम करने का भी निर्देश दिया गया। ऐसे में उनकी सैलरी नहीं कटेगी। इतना ही नहीं जो गरीब हर दिन रोजी रोटी के लिए घरों से निकलते हैं उनके खातों में पैसा भेजा जाएगा।

योगी कैबिनेट ने पांच प्रस्तावों पर लगाई मुहर:

प्रदेश की योगी सरकार के लिए इस समय अहम चुनौती है कोरोना वायरस। इसी से निपटने को लेकर सरकार ने बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मुहर लगाई।

इसके तहत कहा गया कि कोरोना को लेकर जारी की गई एडवाइज़री सुनिश्चित की जाए।

भीड़भाड़ वाले इलाके से बचे। घबराएं नही।

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पर्यटक स्थल 31 मार्च तक बंद रहें, पर साफ सफाई होती रहे।

शिक्षण संस्थाओं को 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश।

प्रतियोगी परिक्षाएं तथा माध्यमिक अवाम उच्च शिक्षा परीक्षाएं स्थगित।

तहसील दिवस स्थगित।

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धार्मिक नेता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि में भीड़ भाड़ न होने पाए।

धार्मिक गुरुओं से तादाम्य स्थापित करे।

गरीब जो रोजी के निकलता है उसके लिए एक कमेटी बनाई है जो तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, उनके खाते में पैसा डाला जाएगा।

कोरोना का इलाज मुफ्त में होगा।

सरकारी और गैर सरकारी की सैलरी नही कटेगी।

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सरकारी स्तर पर भी घर से ही काम करें।

धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगी।

इन प्रस्तावों को भी सरकार ने किया पास:

-कोरोना वायरस के अलावा योगी सरकार ने इन प्रस्तावों को पास किया, उसमें फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय के लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। 5.37 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जायेगी। इसके तहत क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला का प्रस्ताव स्वीकृत की गया। इसके लिए लागत 656.11 लाख अनुमोदित किया गया है।

-वहीं तानाजी फ़िल्म टैक्स फ्री की गई। बता दें कि 15 जनवरी को आदेश जारी हुए थे।

-उत्तर प्रदेश फाउंडेशन के कार्य क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करना। विस्तारित किया गया।

-उत्तर प्रदेश खनिज नियमावली में संशोधन। जिलाधिकारी की तरफ से रॉयल्टी फिक्स की जाएगी।

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