हाथरस में हुआ न्याय: रोएगा हत्या एवं दुष्कर्म का आरोपी, मिली ऐसी सजा

उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य अब तेज गति से किया जा रहा है। ऐसे ही हाथरस के एक मामले राज्य में सरकार ने दोषी को दंड दिलाने का काम किया है।

Update: 2020-10-15 13:42 GMT
उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य अब तेज गति से किया जा रहा है। ऐसे ही हाथरस के एक मामले राज्य में सरकार ने दोषी को दंड दिलाने का काम किया है।

लखनऊः राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके लिए कोर्ट में भी महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराधों में प्रभावी पैरवी की जा रही है। जिसका नतीजा ये है कि अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य अब तेज गति से किया जा रहा है। ऐसे ही हाथरस के एक मामले राज्य में सरकार ने दोषी को दंड दिलाने का काम किया है।

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पीड़िता को मिला इंसाफ

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को आजीवन कारावास तथा 5000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

बताया जाता है कि हाथरस के थाना सिकन्द्रामऊ के अन्तर्गत पीड़िता के शौच करने जाते समय मक्के के खेत में दुष्कर्म का प्रयास करते हुये उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को दण्ड मिला है।

फोटो-सोशल मीडिया

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आजीवन कारावास एवं जुर्माना

अभियुक्त नरेश उर्फ भोला ने यह घटना 21 अगस्त 2016 को दिन में उस समय की गयी थी जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी।

इस काण्ड में नामित अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को न्यायालय फास्र्ट ट्रेक कोर्ट-प्प् द्वारा दोष सिद्ध करते हुये भादवि की धारा-302 तथा 354बी के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया है।

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