Imran Khan Case: इमरान खान को लगा बड़ा झटका, जेल से रिहाई अटकी, 13 सितंबर तक बढ़ी रिमांड
Imran Khan Case: पूर्व पीएम को सीक्रेट लेटर चोरी (साइफर गेट केस) मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। यानी इमरान खान अब 13 सितंबर तक अटक जेल में ही बंद रहेंगे।
Imran Khan Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को एकबार फिर बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रिहाई की बाट जोह रहे खान और उनके समर्थकों को फिर से मायूसी हाथ लगी है। पूर्व पीएम को सीक्रेट लेटर चोरी (साइफर गेट केस) मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। यानी इमरान खान अब 13 सितंबर तक अटक जेल में ही बंद रहेंगे।
पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनी विशेष अदालत ने आज यानी बुधवार 30 अगस्त को इमरान खान को साइफर गेट केस मामले में रिमांड पर भेजा है। इसी मामले को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट से तोशाखाना मामले में राहत मिलने के बावजूद खान की जेल से रिहाई नहीं हो पाई थी।
इमरान खान के ऊपर दर्ज दर्जनों मुकदमों को देखते हुए इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि उन्हें किसी और मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। खान के खिलाफ तीन केस ऐसे हैं, जिनमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान की जांच एजेंसियां तैयार बैठी हैं। ये हैं – अल कादिर ट्रस्ट घोटाला, हलफनामे में बेटी टायरिन व्हाइट का नाम छिपाना और महिला जज को धमकी देने का मामला। इसके अलावा 9 जून को देश में भड़की हिंसा के मामले में भी वे जांच एजेंसी के निशाने पर हैं।
क्या है साइफर गेट केस ?
साइफर एक कूटनीतिक दस्तावेज है, जो सरकारी फायलों से गायब है। आरोप है कि बीते साल जब इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था, तब उन्होंने इसे अपने पास रख लिया था। एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने यह दस्तावेज हवा में लहराते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद ही उनपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जांच एजेंसियां इस संबंध में उनसे पूछताछ कर रही हैं।
5 अगस्त को मिली थी तोशाखाना मामले में सजा
क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को बीते 5 अगस्त को निचली अदालत ने तोशाखाना मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनपर पांच साल के लिए चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निचली अदालत के इसी फैसले को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पलटते हुए इमरान खान को रिहा करने का आदेश सुनाया था। तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम की पत्नी बुशरा बीवी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। हालांकि, वे जांच एजेंसियों के सामने आने से अब तक बचती रही हैं। देर-सवेर उनके खिलाफ भी कानूनी फंदा कस सकता है।