इस्लामाबाद : पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने की उम्मीद जोर पकड़ने लगी है। दरअसल शरीफ अगले सप्ताह एक नए प्रस्तावित कानून के तहत पीएमएल-एन पार्टी का अध्यक्ष पद दोबारा पा सकते हैं। यह कानून एक अयोग्य उम्मीदवार को एक राजनैतिक दल में अहम भूमिका निभाने की अनुमति देगा। शरीफ के पनामा पेपर कांड में दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय ने 28 जुलाई को उन्हें अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था।
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डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, सितंबर माह में संसद के उच्च सदन (सीनेट) के 22वें सत्र के दौरान, चुनाव विधेयक 2017 में एक संशोधन कर अयोग्य निर्वाचित विधायक को एक राजनीतिक दल की अध्यक्षता करने का अधिकार दे दिया गया है।
इस नए कानून को सोमवार को निम्न सदन में सीनेट के संशोधनों पर वोट के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत होने के कारण इस कानून को आसानी से पारित करा लिया जाएगा।
दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद, यह विधेयक राष्ट्रपति ममनून हुसैन के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, इसके बाद यह कानून बन जाएगा।
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जलवायु परिवर्तन मंत्री मुशहादुल्ला खान ने कहा कि पीएमएल-एन पार्टी संविधान में संशोधन करने के लिए दो अक्टूबर को पार्टी की महापरिषद की एक बैठक आयोजित करेगी, जिसके तहत अयोग्य व्यक्ति को किसी भी दल का अध्यक्ष बनने से रोक दिया गया था।
तीसरी बार अपदस्थ किए गए शीर्ष नेता को यूएई स्थित अपने छोटे बेटे हसन के स्वामित्व वाली फर्म में अपनी हिस्सेदारी को छिपाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्य ठहराया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी का उच्च पद छोड़ना पड़ा था।