Pakistan: दोस्त ने महिला के खिलाफ दर्ज कराया ईशनिंदा का केस, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
Pakistan: बीते बुधवार को पाकिस्तान के रावलपिंडी की एक अदालत ने ये फैसला सुनाया है । महिला पर तीन आरोप लगाए गए हैं ।
Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) में एक महिला को ईशनिंदा सन्देश भेजने के आरोप में उसे मौत की सजा सुनाई गई । महिला ने पने अलग हो चुके दोस्त फारूक हसनत को ईशनिंदा सन्देश (Blasphemy) भेजे, जिसके बाद फारूक ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी । ये मामला 2020 में दर्ज करवाया गया था । शिकायत के आधार पर रावलपिंडी की एक अदालत ने अनिका अतीक (दोषी महिला) को दोषी ठहराया था।
बता दें, बीते बुधवार को पाकिस्तान के रावलपिंडी की एक अदालत ने ये फैसला सुनाया है । महिला पर तीन आरोप लगाए गए हैं । मोहम्मद साहब की अवमानना, दूसरा इस्लाम का अपमान और तीसरा साइबर कानूनों का उल्लंघन करना । ख़बरों की माने तो फारूक हसनत और अनिका अतीक पहले दोस्त हुआ करते थे । लेकिन किसी वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई । इसी गुस्से में अनिका ने फारूक को व्हाट्सऐप (whatsapp massage) पर ईशनिंदा सन्देश भेज दिए ।
फारूक ने पहले तो अनिका को व्हाट्सऐप पर भेजे ईशनिंदा सन्देश को हटाने को कहा और इस गलती के लिए माफ़ी मांगने को कहा लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो फारूक ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी । जांच के बाद जांच एजेंसी ने अनिका को गिरफ्तार कर लिया और फिर उस पर मुकदमा चलाया गया ।
क्या है ईशनिंदा? (What is blasphemy)
ईशनिंदा का मतलब ईश्वर की निंदा करना। अगर कोई भी जानबूझकर पूजा करने की जगह को नुकसान पहुंचाएगा या धार्मिक कार्य में बाधा डालेगा, उनके भावनाओं का अपमान करता है ठेस पहुंचाता है तो यह ईशनिंदा के दायरे में आता है।
पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून ( Blasphemy Law)
आपको बता दें, पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून (Blasphemy Law) बहुत ज्यादा सख्त है । 1980 के दशक में इस कानून को सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल-हक (Zia-ul-haq) ने देश में लागू किया था । इस कानून में किसी को फंसी की सज़ा नहीं दी गयी, लेकिन संदेह में ही कई लोगों को मार दिया गया ।
बीते दिसंबर में ही श्रीलंका में भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में पीट पीटकर एक व्यक्ति को मार दिया था । जिसके बाद उसके शरीर को जला दिया गया था । वह युवक सियालकोट की कपड़ा फैक्ट्री में मैनेजर हुआ करता था ।