ढाका: बांग्लादेश की पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान को करीब 25 लाख अमेरीकी डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट ने गुरुवार को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रहमान पर 20 करोड़ टका का जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने यह फैसला एंटी करप्शन कमीशन (एसीसी) की अपील पर दिया है।
फैसले के बाद कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि तारिक रहमान को उसकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई है क्योंकि समन भेजे जाने के बाद भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ।
निचली अदालत ने कर दिया था तारिक रहमान को बरी
हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को उलट दिया, जिसने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बरी कर दिया था।
बता दें, इसी मामले में निचली अदालत ने पिछले साल नवंबर में रहमान के व्यापारी भागीदार और दोस्त गयासुद्दीन अल मामुन को भी सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी और उन पर 40 करोड़ टका का जुर्माना लगाया गया था ।
भगोड़ा घोषित
-तारिक रहमान को साल 2007 में बांग्लादेश में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
-सितंबर 2008 में रहमान चिकित्सा कारणों से ब्रिटेन गए। तभी से वह लंदन में हैं।
-बता दें, कि इससे पहले कोर्ट ने रहमान को भगोड़ा घोषित किया था।