Bulandshahr News: HC के आदेश के बावजूद फीस न लौटाने वाले 113 स्कूलों को नोटिस जारी, हड़कंप
Bulandshahr News: बुलंदशहर के डीआईओएस शिव कुमार ओझा ने फीस न लौटाने वाले 113 निजी स्कूलों ने नोटिस भेजा है साथ ही चेतावनी दी है कि 3 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया तो संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है । बुलंदशहर के डीआईओएस शिव कुमार ओझा ने फीस न लौटाने वाले 113 निजी स्कूलों ने नोटिस भेजा है साथ ही चेतावनी दी है कि 3 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया तो संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना काल के दौरान की 15% फीस लौटने के HC ने जारी किए थे आदेश
दर असल हाईकोर्ट ने जनवरी में आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में कोरोना काल के समय की 15 फीसदी फीस छात्र छात्राओं और अभिभावकों को लौटाई जाए, कोर्ट ने कहा था कि जो छात्र-छात्राएं संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस को समायोजित कर दिया जाएगा। साथ ही जो छात्र-छात्राएं विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय या कालेजों में प्रवेश ले चुके हैं, उनको उस समय की 15 फीसदी फीस वापस की जाए।
हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के डीआईओएस के निर्देशों के बावजूद जिले के 113 निजी स्कूलों ने न तो छात्र-छात्राओं की फीस को समायोजित ही किया और न ही छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को लौटाया है। जिसके बाद इसी स्थिति में अभिभावकों भारतीय किसान यूनियन सहित समाजसेवी संगठनों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की है और चेतावनी दी है कि फीस वापस नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।
नही लौटाई फीस तो होगी कार्रवाई: DIOS
जिला विद्यालय निरीक्षक शिव कुमार ओझा ने बताया कि 113 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर 3 दिन में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में फीस वापस करने वाले छात्र-छात्राओं की सूची और स्टेटस तलब किया है। नोटिस में पूछा गया है कि उन्होंने कितने छात्रों की फीस वापस की है और कितने छात्रों की फीस को समायोजित की है। यदि नही तो क्यों। 3 दिन में रिपोर्ट दाखिल न करने वाले संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। नोटिस का जवाब देने के लिए स्कूलों को प्रारूप भी जारी किया है।
डीआईओएस के अनुसार 113 स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ एक प्रारूप भी जारी किया है। इस प्रारूप के माध्यम से स्कूलों को जानकारी देनी होगी कि अभी तक कोरोना काल के दौरान स्कूल में कितने बच्चे पंजीकृत थे। कितने बच्चों की फीस वापस करनी है और कितने छात्रों की फीस समायोजित की जा चुकी है।
स्कूल छोड़ने वाले कितने छात्र-छात्रा थे और उनकी फीस वापस की है या नहीं। अभी तक फीस वापस क्यों नहीं की है, इसका भी जवाब देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही जिला समिति की बैठक में स्कूल संचालकों।को बताना होगा अभिभावक संतुष्ट हैं या नहीं
डीआईओएस ने बताया कि जल्द ही जिला समिति की बैठक होगी। इसमें सभी निजी स्कूलों के संचालकों और प्रधानाचार्यो को भी बुलाया जाएगा।
CBSE एसोसिएशन अध्यक्ष बोले...होगा HC के आदेशों का पालन
सीबीएसई एसोसिएशन बुलंदशहर के अध्यक्ष अभिराग शर्मा ने बताया कि लगभग सभी स्कूलों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूल में अध्ययनरत और स्कूल छोड़ चुके छात्र-छात्राओं की सूची बनाई जा रही है। जल्द ही प्रक्रिया को पूरी कर छात्र-छात्राओं की नियमानुसार फीस वापस की जाएगी।