Delhi Noise Pollution Fine: दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पड़ेगा महंगा, जानें कहां कितना भरना होगा जुर्माना

Delhi Noise Pollution Fine: दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माने की राशि में संशोधन की घोषणा की है। अब जुर्माना एक लाख रुपये तक लगाया जा सकता है।

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Published By :  Satyabha
Update: 2021-07-10 09:22 GMT

फोटो (सोशल मीडिया)

Delhi Noise Pollution Fine: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में अब ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (Delhi Pollution Control Committee) ने जुर्माने (Fine) की राशि में संशोधन का एलान किया है। नये संशोधन में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने के संशोधन का यह प्रस्ताव NGT (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

नए नियम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा तय समय के बाद पटाखा जलाने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में संशोधन किया गया है। रिहायशी और कमर्शियल इलाके में यह राशि 1000 और साइलेंट जोन में 3000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा जनरेटर चलाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को जब्त भी किया जाएगा।

जानिए कहां कितना लगेगा अब जुर्माना?

  • लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर उपकरण सील कर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
  • 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है।
  • 62.5 केवीए से 1000 केवीए के डीजी सेट पर उपकरण सील और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर उपकरण सील कर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर पर उपकरण सील कर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल जगहों पर आतिशबाजी करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साइलेंट जोन में आतिशबाजी करने पर 3 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
  • रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल जगहों पर रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • साइलेंट जोन में रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह करने और शोर करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
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