दिल्ली दंगे में हाई कोर्ट ने तीनों छात्र कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करने का दिया आदेश
Delhi Riots : दिल्ली दंगों में छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
Delhi Riots : पिछले साल दिल्ली में हुए दंगों में जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा (Asif Iqbal Tanha), जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा देवांगना कालिता (Devangana Kalita) और नताशा नरवाल (Natasha Narwal) के ऊपर UAPA आतंकवाद के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आपको बता दें कि उत्तर -पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े इन तीन छात्र कार्यकर्ताओं को 36 घंटे पहले जमानत मिल गई लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें जेल में बंद किया गया था। इन छात्राओं को जेल से रिहाई का अनुरोध करते हुए गुरुवार कोHigh Court has ordered the immediate releaseHigh Court has ordered the immediate release
हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भंभानी की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीनों छात्र कार्यकर्ताओं को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ याचिका में कहा गया कि जमानत संबंधी आदेश पारित होने के 36 घंटे बाद भी इन आरोपियों को जेल से रिहा नहीं किया गया है। पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल पर पिछले साल दिल्ली दंगों में इनकी कथित भूमिका के लिए UAPA आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली दंगे मामले में पिंजरा तोड़ कार्यकर्ताओं देवांगना कालिता और नताशा नरवाल के साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। हालांकि इस फैसले के 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस अनुमति की विशेष याचिका दायर की है।
तिहाड़ डीजी का बयान
गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन तीनों एक्टिविस्ट को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया है। अदालत द्वारा जारी रिलीज आर्डर को तिहाड़ जेल प्रशासन को ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा ताकि रिहाई की जा सके। कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक तिहाड़ में रिहाई का कोई संदेश नहीं पहुंचा है। तिहाड़ डीजी का कहना है कि अभी रिलीज वारंट नहीं मिला है।