ममता बनर्जी को इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, देना पड़ेगा 5 लाख का जुर्माना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है।

Newstrack :  Priya Panwar
Update: 2021-07-07 08:57 GMT

सीएम ममता बनर्जी, फोटो क्रेडिट : सोशल मीडिया

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ममता बनर्जी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री से जो जुर्माना वसूला जाएगा उसे कोविड काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों को दिया जाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम केस की सुनवाई में पक्षपात का हवाला देते हुए अपील की थी कि जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच से मामले को ट्रांसफर किया जाए। मुख्यमंत्री के वकील ने दावा किया था कि जस्टिस कौशिक चंदा अक्सर बीजेपी नेताओं के साथ नजर आते है। ऐसे में नंदीग्राम केस में पक्षपात हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई खुद जस्टिस कौशिक चंदा ने की। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलीटिकल पार्टी के लिए उपस्थित होता है, तो यह असमान्य है लेकिन एक मामले की सुनवाई के वक्त अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है। 

ये है पूरा मामला

बता दें कि हाल ही में देश में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को आए थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जीत हासिल की थी, मगर नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का हरा दिया था। जिसके बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वोटिंग फिर से कराई जाए। मगर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की बात नहीं मानी। इसके बाद ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में रिश्ववतखोरी, भ्रटाचार और धर्म के आधार पर वोट मांगे है ऐसे में चुनाव को रद्द किया जाए। इस मामले की सुनवाई जज कौशिक चंद की बेंच कर रही थी। इसके बाद दीदी ने केस को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि कौशिक चंद बीजेपी नेताओं के साथ कई बार दिखे है। जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा ने उन पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। 


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