इस तारीख से आने वाला है सबके लिए एक समान हेल्थ इंश्योरेंस, जानें इसके बारे में
पहली अप्रैल 2020 से देश में सबके लिए एकसमान हेल्थ बीमा पॉलिसी आने वाली है। इरडा यानी बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 5 लाख रुपए बीमा कवर की एक स्टैंडर्ड हेल्थ बीमा पॉलिसी लांच करें।
लखनऊ: पहली अप्रैल 2020 से देश में सबके लिए एकसमान हेल्थ बीमा पॉलिसी आने वाली है। इरडा यानी बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 5 लाख रुपए बीमा कवर की एक स्टैंडर्ड हेल्थ बीमा पॉलिसी लांच करें। ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ नामक ये प्रोडक्ट पहली अप्रैल 2020 बाजार में लाया जाएगा।
हेल्थ बीमा बाजार में अलग अलग कंपनियों ने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट पेश कर रखे हैं। हर प्रोडक्ट की अपनी अलग विशेषता है और ऐसे में जनता को अपने लिए उचित प्रोडक्ट चुनना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है।
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मूलभूत स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर
इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिह इरडा ने तय किया है कि सभी कंपनियां एक ऐसा प्रोडक्ट लांच करें जिसके फीचर एकसमान हों। इसका उद्देश्य बीमित जनता की मूलभूत स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करना है। ऐसा प्रोडक्ट जिसे समझना आसान हो और जिसे आसानी से एक कंपनी से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सके। उसी तरह है जैसे मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी होती है।
ये स्टैंडर्ड हेल्थ बीमा ‘हानि से सुरक्षा’ यानी इडेंमनिटी आधार पर ऑफर किया जायेगा। और इसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा (एनेस्थीसिया, डॉक्टर, दवा, ऑक्सीजन, सर्जन, कमरा आदि) कवर होगा। कमरे, रहने और नर्सिंग के खर्च की अधिकतम सीमा 5 हजार रुपए प्रतिदिन, आईसीयू और आईसीसीयू की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए प्रतिदिन तक होगी। बीमा कंपनियों को ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ के साथ कोई भी अतिरिक्त सुविधा यानी एडऑन या कोई विकल्प देने की इजाजत नहीं होगी।
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ की अवधि एक साल होगी यानी बीमा कवर साल भर के लिए ही होगा। इस पॉलिसी को पूरे परिवार के लिए भी पेश किया जायेगा।
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कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए इस पॉलिसी में सुविधा नहीं मिलेगी
इस पॉलिसी में दांतों का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी भी कवर होगी लेकिन सिर्फ बीमारी या घायल होने की अवस्था में ही। किसी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए इस पॉलिसी में सुविधा नहीं मिलेगी।
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ के तहत सडक़ एंबुलेंस का खर्चा, डे केयर का खर्चा भी शामिल होगा लेकिन इसकी लिमिट २ हजार रुपह प्रतिदिन होगी।
आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत हॉस्पिटलाइजेशन (अस्पताल में भर्ती) का खर्चा इस पॉलिसी के तहत आएगा और ऐसे इलाज में कोई सब-लिमट नहीं होगी। यानी कमरे, दवा, आईसीयू आदि के खर्चे की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
इस पॉलिसी के तहत प्री-हॉस्पिटलाइजेशन (अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले से खर्चा) और पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन (डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक का खर्चा) भी कवर होगा।
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