1984 Anti-Sikh Riots Story: 1984 दिल्ली दंगे की पूरी कहानी, जिसमें गईं 4000 सिक्खों की जान, जानते हैं पूरी बात

1984 Anti-Sikh Riots Full Story: 31 अक्टूबर, 1984 को दिल्ली ने सबसे भयावह दंगों का सामना किया था। इस हिंसा में गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 4,000 सिखों की हत्या हो गई थी। आइए जानें इसकी पूरी कहानी।

Written By :  AKshita Pidiha
Update:2024-12-16 12:28 IST

1984 Anti-Sikh Riots Full Story in Hindi 

1984 Anti-Sikh Riots Full Story: 31 अक्टूबर, 1984 को भारत की राजधानी दिल्ली ने आज़ादी के बाद सबसे भयावह दंगों (Delhi Dange) का सामना किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद, देशभर में सिख विरोधी दंगे (Anti Sikh Riots) भड़क उठे। इन दंगों में आधिकारिक रूप से 2,733 सिखों की हत्या की पुष्टि हुई, जबकि गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या लगभग 4,000 तक पहुंच गई। इन दंगों का सबसे गहरा प्रभाव दिल्ली पर पड़ा, जहां सिख समुदाय के घरों और दुकानों को बेरहमी से जलाया और लूटा गया। यह हिंसा पूरे देश में सिखों के खिलाफ संगठित रूप से फैल गई, जिससे समुदाय को अपूरणीय क्षति हुई।

दिल्ली में खासतौर पर मध्यम और उच्च मध्यमवर्गीय सिख इलाकों को योजनाबद्ध तरीके से दंगाइयों ने निशाना बनाया। लाजपत नगर, जंगपुरा, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, पटेल नगर, सफदरजंग एनक्लेव, पंजाबी बाग जैसी कॉलोनियों में कई परिवार बर्बाद हो गए। गुरुद्वारों, दुकानों और घरों को पहले लूटा गया। फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जिससे सिख समुदाय (Sikh Community) पर गहरा आघात पहुंचा।

31 अक्टूबर, 1984 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या (Indira Gandhi Murder) के बाद दिल्ली में एक भयंकर दंगा हुआ, जिसे '1984 दिल्ली दंगे' के नाम से जाना जाता है। इस दंगे ने दिल्ली में हिंसा और खूनखराबे की भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा की गई थी, जो उनके सुरक्षा बल में कार्यरत थे। उनके द्वारा हत्या के बाद, यह घटनाक्रम अचानक भड़क उठा और राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग निशाने पर आ गए।

दंगे की शुरुआत और घटनाएँ (Delhi Dange 1984 Kya Hai)

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल था। लेकिन दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा उग्र हो गए। हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। सिखों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। क्योंकि हत्या करने वाले अंगरक्षकों का संबंध सिख समुदाय से था। दंगाइयों ने सिखों के घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को आग लगा दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और सिखों के परिवारों को निशाना बनाकर हत्या की।

दंगे में हुई हिंसा

दिल्ली के कई इलाकों में, खासकर पंजाबी बाहुल्य क्षेत्रों जैसे तुलसी नगर, आनंद पर्वत, राजनगर, और किंग्सवे कैम्प में सिखों के खिलाफ बर्बर हिंसा की गई। दंगाइयों ने सिखों को उनके घरों से बाहर खींचकर उन्हें बेरहमी से पीटा और जिंदा जलाया। सिखों की दुकानों और कारों को लूटकर उन्हें जलाया गया। इन दंगों में महिलाओं के साथ बलात्कार और बच्चों सहित निर्दोष लोगों की हत्या भी की गई।

इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों और पुलिस की भी संलिप्तता की बात सामने आई, जहां उन्होंने दंगाइयों को खुली छूट दी और कई मामलों में उनकी मदद भी की। कई मामलों में पुलिस ने दंगाइयों का विरोध करने की बजाय, सिखों के खिलाफ कार्यवाही की और उन्हें अधिक नुकसान पहुँचाया। इस हिंसा में सैकड़ों सिख मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ।

कानूनी और राजनीतिक प्रतिक्रिया

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

31 अक्टूबर के बाद के दिनों में, जब ये दंगे पूरे दिल्ली में फैल गए, तो केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। हालांकि, दंगों की सच्चाई सामने आने में काफी समय लगा। दंगे के समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की कई नेता, जिनमें सबसे प्रमुख कांग्रेस के नेता इन हिंसक घटनाओं में कथित रूप से शामिल थे।

सालों तक इस मामले पर बहस होती रही। लेकिन सिख समुदाय के लिए न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। 2013 में, विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले की पुनः जांच शुरू की और कुछ दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सभी दोषियों को सजा मिल सकी।

न्याय की प्रक्रिया और मुआवजा

हालांकि कुछ साल बाद सिख समुदाय को मुआवजा देने के लिए सरकार ने कदम उठाए। लेकिन इस तरह की हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिलने में समय लगा। कई वर्षों तक राजनीतिक दबाव और न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी होती रही। बहुत से पीड़ितों को उनके परिजनों के खोने का गम और सामाजिक भेदभाव के साथ-साथ सरकारी उदासीनता का भी सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जबकि कई अन्य मामलों में आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकी।

सब कुछ कैसे शुरू हुआ

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

पंजाब में सिख आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5 जून, 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार (Operation Blue Star) की शुरुआत की। इस सैन्य अभियान में आतंकवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले सहित कई लोगों की मौत हुई और इस दौरान स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को भी क्षति पहुंची। भिंडरावाले की मौत और स्वर्ण मंदिर को हुए नुकसान ने सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में गहरा आक्रोश पैदा किया। इसी गुस्से का बदला लेने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों सिख मारे गए और उनके घरों, दुकानों, और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया।

सिख विरोधी दंगों के मामलों की जांच के लिए अब तक 10 अलग-अलग आयोग और समितियां गठित की गई हैं। इन जांचों के दौरान कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। हालांकि, अब तक कुल 12 हत्याकांडों के मामलों में केवल 30 लोगों को ही अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अप्रैल में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। सज्जन कुमार पर पांच लोगों की हत्या का आरोप था। लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। इस घटना ने न्यायिक प्रक्रिया और सिख दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए।

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की भूमिका की दोबारा जांच करने का आदेश दिया था। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को पुलबंगश गुरुद्वारे के पास हुई घटना से संबंधित है, जहां तीन सिखों की हत्या हुई थी। आरोप था कि जगदीश टाइटलर ने उस समय भड़काऊ भाषण दिए और भीड़ का नेतृत्व किया।

सिख विरोधी दंगों के इस मामले में अदालत ने पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया। इससे पहले 2005 में नानावटी आयोग ने अपनी जांच में जगदीश टाइटलर का नाम उजागर किया था। इसके बाद सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

यह आदेश एक बार फिर 1984 के दंगों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि पीड़ितों के लिए अब भी इंसाफ की लड़ाई जारी है। भारत भर के मानवाधिकार संगठनों और समाचार पत्रों का मानना ​​था कि हत्याकांड का आयोजन किया गया था। हिंसा में राजनीतिक अधिकारियों की मिलीभगत और अपराधियों को दंडित करने में सिखों को दंडित करने में न्यायिक विफलता और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ा। अकाल तख्त, सिख धर्म का शासी निकाय, हत्याओं को हत्याकांड मानता है।

दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और यूपी में भी बड़े पैमाने पर सिखों की हत्या और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ, कानपुर, रांची और राउरकेला हिंसा में बुरी तरह झुलसने वाले शहरों में शामिल थे।

सिख समुदाय का दर्द और आज भी जारी संघर्ष

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

31 अक्टूबर, 1984 के दंगों ने सिख समुदाय को गहरी चोट पहुंचाई। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। आज भी 1984 के दंगों का दर्द और पीड़ा उन परिवारों के लिए ताजा है, जिन्होंने इस हिंसा को झेला। कुछ सिख संगठन और पीड़ित परिवारों के सदस्य आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं और इस हिंसा की न्यायपूर्ण जांच की अपील कर रहे हैं।

समाज में इसके बाद के दशकों में सिख समुदाय कभी पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ पाया। कई पीड़ितों को आज भी न्याय की तलाश है। इस घटना ने भारतीय समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण और असहिष्णुता की गहरी खाई पैदा कर दी थी, जिसका असर कई सालों तक रहा।

1984 के दिल्ली दंगे भारतीय इतिहास की एक दुखद और दर्दनाक घटना रहे हैं। यह एक ऐसी घटना थी, जिसने समाज में नफरत, हिंसा और असहिष्णुता का प्रचार किया। सिख समुदाय के लिए यह एक दिल दहलाने वाली घटना थी, जो आज भी उनके दिलों में एक गहरे घाव के रूप में है। हालांकि समय के साथ सरकार ने कुछ कदम उठाए। लेकिन न्याय की सच्ची प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों को सही तरीके से निभाना और न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष और त्वरित बनाना कितना आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाओं से समाज को बचाया जा सके।

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