सावधान बाइक वाले: कटेगा अब भारी जुर्माना, जाने क्या-क्या रहेगी छूट
सरकार ने रेड जोन में उन जिलों को रखा है जहां कोरोना के ज्यादा केस हैं। लेकिन सरकार ने यहां भी कुछ शर्तों के साथ कार और बाइक से आने जाने की छूट दे दी है।
नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। जिसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। लॉकडाउन के ये चरण 3 मई तक लागू रहेगा। लेकिन इस बार लॉकडाउन में सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से छूट देने का फैसला किया है। इसमें ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में सबसे ज्यादा छूटें मिलेंगी तो रेड में सबसे कम। ओरेंज जोन में मिली जुली छोट और बंदिश रहेगी। लेकिन बड़ी बंदिशें और सेवायें अभी भी पूरे देश में लागू रहेंगी।
इस जोन में इतने जिले
सरकार ने रेड जोन में उन जिलों को रखा है जहां कोरोना के ज्यादा केस हैं। लेकिन सरकार ने यहां भी कुछ शर्तों के साथ कार और बाइक से आने जाने की छूट दे दी है। जैसे कि अगर आप चार पहिया से कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी में अधिकतम 2 लोग ही सवार होने चाहिए। वहीं दो पहिया वाहन यानी बाइक, स्कूटर या स्कूटी पर पीछे सीट पर कोई सवारी नहीं बैठी होनी चाहिए। वहीं ग्रीन और ओरेंज जोन में भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आम लोगों को सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं है।
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सरकार ने जो जिलों का जोनों में बंटवारा किया है उसमें देश भर में 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन में रखा है। वहीं 284 जिलों को ओरेंज जोन में रखा है यानि कि यहां ज्यादा ख़तरा नहीं है। वहीं सरकार ने कुल 130 जिले ऐसे घोषित किए हैं जहां कोरोना वायरस का सबसे अधिक ख़तरा है। जिसके चलते इन 130 जिलों को रेड जोन में रखा गया है।
रेड जोन में हैं ये छूटें
अब यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार ने जो 130 कोरोना से सबसे ज्यादा खतरे वाले जिले छांटे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा है, वहाँ पर आपको क्या-क्या छूट मिल रही है। वो भी किन-किन शर्तों के साथ।
>> रेड जोन में चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।
>> इस जोन में बसें, रिक्शा, ऑटो, कैब, टैक्सी फिलहाल नहीं चलेंगी। सिर्फ, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ला रही कैब को आने-जाने की छूट है।
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>> रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में आपको बाइक या कार ले जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
>> रेड जोन में बाइक या कार निकालने के लिए पास की जरूरत होगी। सरकारी कर्मचारी या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग अपने साथ आईकार्ड जरूर लेकर निकलें।
>>ज्यादातर रेड जोन एरिया में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप इस दौरान गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे।
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>>शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गई है लेकिन शर्त ये है कि श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों।
>>शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी-गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा।
>>रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है।
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>>निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं। बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं।
>>इस जोन में शराब की दुकानें खुली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा।
>>फिलहाल सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर और नाई की दुकानें बंद रहेंगी।