Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ सुनाया फैसला
Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले के सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक केजरीवाल तिहाड़ जेल से भी बाहर आ जाएंगे। ईडी केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी. हालांकि, केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है।
आज केजरीवाल के जमानत मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने आबकारी घोटाले के सीबीआई मामले में केजरीवाल को राहत दे दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ़्तारी को जस्टिस सूर्यकांत ने उचित्त माना वहीं जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी पूरी तरह से अनुचित है। आपको बता दें की केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है।
किन शर्तों के साथ मिली जमानत
आज सुप्रीम कोर्ट ने भले ही केजरीवाल को जमानत दे दी हो लेकिन कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्ते भी रखी है। कोर्ट ने अपनी शर्तो में कहा कि केजरीवाल इस केस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जायेंगे। किसी भी सरकारी फ़ाइल पर केजरीवाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अगर कहीं बेहद जरूरी हो तब ही किसी फ़ाइल पर साइन करेंगे। केजरीवाल किसी भी गवाह से कोई बात नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर
सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थी। उनकी पहली जमानत याचिका और दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। आबकारी घोटाले के ED के केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। आपको बता दें कि ईडी वाले मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। वहीं ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।