टैक्सपेयर्स को अब नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, केंद्र सरकार ने उठाया ये महत्वपूर्ण कदम

केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बजट में छोटे टैक्सपेयर्स को टैक्स वसूली में राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

Update: 2019-07-11 09:41 GMT

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बजट में छोटे टैक्सपेयर्स को टैक्स वसूली में राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

इसके मुताबिक छोटे टैक्सपेयर्स से टैक्स वसूली के लिए सरकार कोर्ट में नहीं घसीटेगी। नए प्रस्ताव के मुताबिक 10 हजार रुपये ज्यादा टैक्स चोरी के मामलों में ही इनकम टैक्स विभाग कोर्ट जाएगा।

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कानून में बदलाव के लिए सरकार ने रखा प्रस्ताव

इसके अलावा टैक्स नोटिस का जवाब नहीं देने पर इनकम टैक्स विभाग को कानूनी कार्यवाही का प्रावधान होगा। बजट में इनकम टैक्स कानून में बदलाव के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है।

बता दें कि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इनकम टैक्स नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार टैक्स वसूली के लिए छोटे टैक्सपेयर्स को कोर्ट में नहीं घसीटेगी।

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टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाए कदम

वहीं सरकार ने बजट में टैक्स चोरी रोकने के लिए नया कदम उठाया। इसके तहत सरकार अब आपके बैंक खाते के अलावा विदेश यात्रा और बिजली के बिल पर भी नजर रखेगी।

अगर आपने 1 लाख रुपये से अधिक या आपने सालभर में बैंक में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराए हैं तो भले आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये सालाना से कम हो, आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना अनिवार्य होगा।

आम बजट 2019 में टैक्स की चोरी रोकने और टैक्स बेस बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किए गए हैं। बजट के साथ प्रस्तुत वित्त विधेयक(2)-2019 में आयकर अधिनियम की धारा-139 में कुछ संशोधन के प्रस्ताव हैं।

इसके तहत कुछ मदों पर किसी भी शख्स के द्वारा एक निश्चित राशि से अधिक का लेनदेन करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा।

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