राहुल गांधी ने अमित शाह को बताया था ‘हत्यारा’, अब झारखंड हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका
BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड HC ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
Jharkhand Highcourt. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देश के कई अदालतों में मानहानि का मुकदमा चल रहा है। ऐसा ही केस झारखंड में भी चल रहा है, जहां उनकी पार्टी सरकार में है। साल 2018 के एक मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गांधी को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने शिकायतकर्ता नवीन झा की शिकायत पर कांग्रेस नेता को समन जारी कर पेश होने को कहा था। जिसके खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट का रूख करते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कांग्रेस सूत्रों की मानें तो इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है।
क्या है पूरा मामला ?
साल 2018 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। जिसमें बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी प्रमुख अमित शाह पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें ‘हत्यारा’ करार दे दिया था। राहुल ने कहा था कि कोई हत्यारा कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, यह केवल बीजेपी में ही हो सकता है। कांग्रेस नेता के इस बयान को लेकर देशभर में कई मामले दर्ज हुए थे, जिनमें दो मामले चाईबासा और रांची में दर्ज हुए थे।
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ एक अन्य मानहानि का मामला चल रहा है, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। रांची में रैली करने आए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी चोर हैं।‘ उनके इस बयान को लेकर झारखंड के अलावा बिहार में भी केस दर्ज कराया गया था। उन्होंने ऐसा ही एक बयान कर्नाटक में भी दिया था, जिस मामले में बीते साल उन्हें गुजरात की सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी और थोड़े समय के लिए उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी।