देश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 19,984, रिकवरी रेट में हुई बढ़ोत्तरी
बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ो के मुताबिक, देश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में 50 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है।
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Corona virus) का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। हर दिन सैकड़ों की तादाद में COVID- 19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ो के मुताबिक, देश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में 50 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1 हजार 383 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामलों के सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हजार 984 हो गई है। जबकि देश में अब तक 680 लोगों की मौत हो चुकी है।
मरीजों के ठीक होने की दर में हुई बढ़ोत्तरी
हालांकि इस बीच एक राहत की भी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में भी बढ़ोत्तरी देखी गई है। देश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर अब 19.36 फीसदी हो चुकी है। देश में अब तक 3 हजार 870 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं।
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77 मैन्यूफैक्चर यूनिट बना रहे PPE
आपको बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेस में बताया कि देश में 77 मैन्यूफैक्चर यूनिट PPE यानि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (Personal protective equipment) बना रहे हैं। इसके अलावा 1.88 करोड़ PPE किट का ऑर्डर भी दिया गया है।
उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के मरीजों और संदिग्ध मरीजों के लिए अब तक 723 कोविड 19 अस्पताल बनाए गए हैं। इन अस्पतालों में 1.86 लाख आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। इनमें 24 हजार आईसीयू बेड हैं। इसके अलावा इनमें 12,190 वेंटिलेटर उपलब्ध है।
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स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हमलों का सामना
केंद्र मंत्री ने कहा कि इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ हिंसा या हरसम्ममंत की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश लाया गया है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन और अध्यादेश लागू किया जाएगा। ऐसा अपराध अब संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। 30 दिनों के भीतर जांच की जाएगी। आरोपी को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
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