इस शहर में बिना मास्क पहने निकलने पर होगी तत्काल गिरफ्तारी, दर्ज होगा केस
कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो भी बिना मास्क के घर के बाहर निकलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मुंबई: कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो भी बिना मास्क के घर के बाहर निकलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है।
महानगरपालिका (बीएमसी) ने यहां जारी परिपत्र में इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किये जाने की भी चेतावनी दी।
इसमें कहा गया है, ‘सभी लोग जो किसी काम के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, अस्पतालों, कार्यालयों, बाजारों आदि के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें मास्क या कपड़े का मास्क पहनना होगा।’’
ये भी पढ़ें...सर्वदलीय बैठक में उठा कोरोना टेस्ट को फ्री करने का मुद्दा, पीएम मोदी ने कही ये बात
ये भी पढ़ें...कोरोना वायरस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ये बड़ा आदेश
कानून तोड़ने पर धारा 188 के तहत गिरफ्तारी
मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने एक पत्र में कहा, अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान निकला है तो जनता के हित के लिए उसे मास्क पहनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर निकलते हैं, या किसी वाहन या सार्वजनिक जगह में यात्रा करते हैं।
ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आदेश दिया है कि सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है. मास्क नहीं पहनने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।
महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार कर गई है. देश में कुल 5194 मामलों में से 1018 मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं. इसके अलावा राज्य में 64 लोगों की मौत अब तक इस जानलेवा वायरस के चलते हो चुकी है।
कोरोना पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं, योगी सरकार ने उठाया ये कड़ा कदम