Mumbai News: मानहानी मामले में संजय राउत को कोर्ट ने दोषी माना, सुनाई 15 दिन की सजा
Mumbai News: संजय राउत को यह सजा मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाया है।
Mumbai News: मानहानी मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा। संजय राउत को यह सजा मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाया है।
100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है
बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया था। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की कोर्ट से मांग की थी। शिवसेना नेता राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है। इसी मामले में मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने आज संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया है।
जानिए अपनी याचिका में क्या कहा था डॉ. सोमैया ने
कोर्ट में दायर याचिका में डाक्टर सोमैया ने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से कहा है कि 15 अप्रैल, 2022 और उसके बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किया गया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना।