सपा नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में मिली जमानत
Azam Khan got Bail: रामपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां समेत चार को बरी कर दिया है। बस्ती खाली कराने, लूटपाट, व छेड़खानी का था आरोप।
Azam Khan got Bail: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर के एक और मामले में कोर्ट ने आजम खां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आजम खां समेत चार लोगों को कोर्ट ने मामले से बरी किया है। बता दें, 2019 में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमें दर्ज कराए थे। इन 12 में से चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में आजम खां बरी हो चुके हैं, जबकि दो मामले में सजा हो चुकी है। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खां फिलहाल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खां के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों में से एक मामले में आज दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सपा नेता को बरी कर दिया। रामपुर की MP/MLA विशेष सत्र कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
आजम खां के वकील ने दी जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को इस मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने उनके अलावा उनके करीबी फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को भी बरी कर दिया है। आजम खां के अधिवक्ता जुबैर खां ने इस बात की जानकारी दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में दी थी जमानत
बता दें, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत देते हुए जमानत दी थी। साथ ही आजम खां की सजा पर रोक भी लगाई थी। वहीं तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी। बता दें, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।