कोरोना: 2 हजार के जुर्माने के बाद केजरीवाल सरकार उठाने जा रही एक और बड़ा कदम
अदालत ने ये भी कहा कि कई लोगों की जान जाने और कोर्ट की फटकार के बाद आप ने आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाया। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं थी।
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ते लगे हैं। रोज बड़ी संख्या में कोरोना के नये केस सामने आ रहे हैं। वहीं इससे होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और 2 हजार रूपये टी का जुर्माना पहले ही लगाया चुका है। इस बीच अब दिल्ली से खबर ये आ रही है कि केजरीवाल सरकार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जल्द ही यहां पर नाइट कर्फ्यू भी लगा सकती है।
आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक सवालों के जवाब में केजरीवाल सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
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कोर्ट ने कर्फ्यू लगाने को लेकर पूछा ये सवाल
अन्य शहरों की तरह रात या सप्ताह के अंत में कर्फ्यू लगाने का सवाल भी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा। इस पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इस पर कोविड-19 स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी के कोविड हेल्थकेयर सेंटर में ऐसे समय में बेड्स क्यों खाली हैं, हेल्थकेयर सेंटर के जानकारी की विज्ञापन के लिए क्या किया।
इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है। HC ने कहा हर किसी के लिए यह अनुकूल नहीं है, हमें यह जानने चाहते है कि आपने हेल्पलाइन और अन्य उपायों के माध्यम से बेड की उपलब्धता का विज्ञापन करने के लिए क्या किया है।
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केजरीवाल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं थी दिल्ली की अदालत
अदालत ने ये भी कहा कि कई लोगों की जान जाने और कोर्ट की फटकार के बाद आप ने आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाया। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं थी।
इतना ही नहीं टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर फटकार भी लगाई।
हाईकोर्ट ने कहा कि हम बेड की कुल संख्या नहीं पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को मिटा दिया गया है, छपाई स्पष्ट नहीं है, हम इसे पढ़ नहीं सकते।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के नियमों का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, उन पैसों का क्या हो रहा है? अच्छे कॉज में उन पैसों का इस्तेमाल करें।
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