Defamation Case: मानहानि केस में राहत नहीं मिलने पर अब गुजरात HC पहुंचे राहुल गांधी, इसी केस में जा चुकी है संसद सदस्यता
Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे हैं। निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली थी।
Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' मामले (Modi surname Remark) में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) का रुख किया है। उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। गौरतलब है कि, सूरत सेशन कोर्ट ने बीते 20 अप्रैल को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था।
याद दिला दें, इसी वर्ष 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रैली में 'मोदी सरनेम' संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल ने 13 अप्रैल, 2019 को एक जनसभा में मोदी सरनेम पर विवादित बोल कहे थे। उन्होंने कहा था, 'सभी चोरों का समान उपमान मोदी ही कैसे है?'
'अपने शब्दों के प्रति ज्यादा सजग होना चाहिए था'
निचली अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि, 'संसद सदस्य और देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अपने शब्दों के प्रति ज्यादा सजग और सावधान रहना चाहिए था।' आपको बता दें कि, जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया था तब वो सांसद होने के साथ-साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे।