नई दिल्ली: डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस भेजकर 19 अगस्त तक जवाब देने को कहा है।
कार्ड से भुगतान पर लगता है 2.5 फीसदी तक सरचार्ज
-कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की रोक के बावजूद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर सरचार्ज लिए जा रहे हैं।
-इसमें कहा गया है कि अभी भी खुदरा दुकानदार कार्ड से भुगतान करने पर 2.5 फीसदी तक सरचार्ज वसूलते हैं।
-नगद भुगतान पर इस तरह का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाता है।
बने गाइडलाइन
-मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने एडवोकेट अमित साहनी की ओर से दायर की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
-कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और और आरबीआई से शपथ पत्र देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
-बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के शपथपत्र देने के बाद कार्ड से भुगतान पर गैरकानूनी सरचार्ज को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करें।
काला धन पर लगाम लगाना मुश्किल
-याचिकाकर्ता ने बताया कि देशभर में कार्ड से भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है।
-ऐसे हालत में गैरकानूनी सरचार्ज से काला धन को बढ़ावा मिलेगा।
-इसकी वजह से आर्थिक लेन-देन की पारदर्शिता भी प्रभावित होगी।
-उन्होंने कहा कि रिटेलर्स अपने फायदे के लिए इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं।
-इससे सरकार की बेहतर कोशिशों को भी धक्का लगता है।