Delhi Vs Centre Row: '...अब तक जो अन्याय होता आया है', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM केजरीवाल का बड़ा बयान

Delhi Vs Centre Row: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया है।

Update:2023-05-11 21:11 IST
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Social Media)

Delhi Vs Centre Row: दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (Delhi Govt. Vs LG) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 मई) को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने साफ कर दिया कि, दिल्ली की नौकरशाही (Delhi Bureaucracy) पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण है। अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भी उसी का अधिकार रहेगा। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना (vinai kumar saxena) की मुलाकात होने वाली है।

ये फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), जस्टिस एमआर शाह (Justice MR Shah), जस्टिस कृष्ण मुरारी (Justice Krishna Murari), जस्टिस हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) खंडपीठ ने सुनाया। बेंच ने कहा कि, 'लोकतंत्र और संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।'

केजरीवाल- ये दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने कहा कि, 'आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कई मायनों में ऐतिहासिक है। ये दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय होता आया है, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है।'

प्रधानमंत्री पर हमला

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, 'आज से 8 साल पहले सरकार बनने के 3 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री ने एक आदेश पारित करवाया, जिसमें केंद्र से दिल्ली की सर्विस के मामले यहां के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास नहीं देंगे, वो उपराज्यपाल के पास रहेंगे।'

'दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल जल्द'

मीडिया को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'बहुत जल्द दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफर किए जायेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो काम नहीं करना चाहते या काम रुकवाना चाहते हैं उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन, जो अधिकारी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्हें बड़े पदों पर लाया जाएगा।'

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली संविधान पीठ (constitution bench) ने आज कहा कि, 'निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का 'विशेष प्रकार का' दर्जा है। उन्होंने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से असहमति जतायी और कहा, कि 'दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।'

Tags:    

Similar News