सरकार को कुछ घंटों में देने होंगे 1.48 लाख करोड़, नहीं तो टेलीकॉम कंपनियों पर...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा कि वह आज रात 11.59 तक एजीआर (अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया का भुगतान करे।

Update: 2020-02-14 14:30 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा कि वह आज रात 11.59 तक एजीआर (अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया का भुगतान करे। बकाया भुगतान को लेकर वोडा आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसपर कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया। कोर्ट के फैसले के बाद DoT ने अचानक यह आदेश जारी कर दिया है।

इससे यह साफ है कि रात 12 बजे तक टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर भुगतान नहीं किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को 1.48 लाख करोड़ से अधिक का बकाया चुकाना है।

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दूरसंचार विभाग इन टेलिकॉम कंपनियों को जोन और सर्किल आधारित बकाया नोटिस भेज रहा है। यूपी वेस्ट टेलिकॉम सर्किल ने सभी बकाएदारों से 11.59 बजे रात तक भुगतान करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने इसके भुगतान के लिए 17 मार्च तक का समय दिया है। 1.47 लाख करोड़ में 92642 करोड़ लाइसेंस फीस है और बकाया 55054 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेंज हैं। दूरसंचार विभाग ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को झटका दिया है।

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दरअसल, एजीआर भुगतान के लिए और समय की मांग करते हुए वोडाफोन-आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में पूछा गया है कि एजीआर पर कोर्ट के आदेश को क्‍यों नहीं माना गया?

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