मोदी सरकार की ये स्कीम: नौकरी जाने पर भी मिलती रहेगी सैलरी, जानिए पूरी डिटेल्स

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लाॅकडाउन है। कोरोना वायरस ने दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रख दिया है। इस वजह से कई कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, तो कई कर्मचारियों की सैलरी काट रही हैं।

Update: 2020-05-09 03:36 GMT

नई दिल्ली: कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लाॅकडाउन है। कोरोना वायरस ने दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रख दिया है। इस वजह से कई कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, तो कई कर्मचारियों की सैलरी काट रही हैं। इस महामारी की वजह से इंडस्ट्री में लोगों की नौकरी पर संकट के बादल छाए हुए हैं।

यह खबर उन लोगों के लिए जिनके सामने नौकरी की समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है। इस योजना के तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे।

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जानिए क्या है स्कीम

मोदी सरकार की इस योजना का नाम 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण' स्कीम है। इस स्कीम के तहत नौकरी जाने पर आपको दो साल तक सरकार आर्थिक मदद देती रहेगी। ये आर्थिक मदद हर महीने मिलेलगी। बेरोजगार व्यक्ति को उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25 प्रतिशत के बराबर लाभ मिलेगा। इस स्कीम का लाभ ईएसआईसी से बीमित संगठित क्षेत्र के कर्मचारी उठा सकते हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा कर्मचारियों को आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है।



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स्कीम के लिए ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

अगर कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाना चाहता है तो उसे सबसे पहले ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप योजना के बारे में विस्‍तार से जानकारी के लिए-: https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf लिंक पर क्‍लिक करें।

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इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा

गौरतलब है कि उन लोगों को स्‍कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्‍हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से नौकरी से निकाल दिया हो। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी इस स्कीम का लाभ नहीं सकते हैं।

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