आतंक का होगा खात्मा: एक्शन में केंद्र सरकार, तैयार की गई ये टीम
सरकार ने एक ऐसी टीम का गठन किया है, जो भारत मे आतंक फैलाने वालों या फिर आंतकी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों की सम्पति पर नजर रखेगी।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक ऐसी टीम का गठन किया है, जो भारत मे आतंक फैलाने वालों या फिर आंतकी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों की सम्पति पर नजर रखेगी। केंद्र ने UAPA संशोधन विधेयक के नए कानून के तहत दर्ज मामलों पर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल 44 (Special 44) नाम से यह टीम बनाई है।
इस स्पेशल टीम में होंगे विशेष 44 अधिकारी
जैसा कि इस टीम का नाम है, स्पेशल 44, वैसे ही इस टीम में 44 स्पेशल अधिकारी होंगे। इस स्पेशल टीम में इंटेलीजेंस ब्यूरो(IB), फाइनेंसियल इंटेलिजेंस(FIU), RBI, गृह मंत्रालय,सेबी, राज्यों की ATS, राज्यो की CID, समेत दूसरे विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, जो ऐसे लोगों पर नजर रखेगी, जिनके खिलाफ UAPA कानून के तहत मामला दर्ज है।
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संपत्ति को जब्त और अकाउंट फ्रीज करने का भी देंगे आदेश
ये अधिकारी आतंकियों या आंतकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों की संपत्ति पर नजर रखेंगे। इसके अलावा उनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक अकाउंट फ्रीज करने को लेकर भी आदेश देंगे।
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अधिकारियों को मिलेगी आतंकियों की लिस्ट
गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्रालय द्वारा इन अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) में आतंकी घोषित किए गए लोगों की लिस्ट दी जाएगी, जिसको गृह मंत्रालय राज्यों के साथ साझा करेगी। केंद्र सरकार आंतकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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UAPA कानून के तहत दोषियों पर होगी कार्रवाई
बता दें कि टीम में शामिल ये स्पेशल अधिकारी, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्यों के के साथ समन्वय स्थापित करके UAPA कानून के तहत दोषी व्यक्ति की छानबीन कर उसकी संपत्ति को जप्त करने की कार्रवाई तेज करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने UAPA कानून के तहत आतंकियों की जो लिस्ट घोषित की है, उनकी भी संपत्ति ढूंढकर जब्त करने का काम करेंगे।
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UAPA कानून के तहत इन्हें घोषित किया गया आतंकी
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय अब तक इस कानून के तहत दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, और जाकिर-उर-रहमान लखवी को आंतकी घोषित कर चुका है। इसके अलावा नौ खालिस्तानी आतंकियों को व्यक्तिगत तौर पर UAPA के तहत आतंकी करार दिया जा चुका है।
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क्या होता है UAPA?
इस कानून को आतंकवाद और देश की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून को काफी सख्त माना जाता है। इस कानून को संसद ने 1967 में पारित किया था। उसके बाद इस कानून में कई संसोधन यानी बदलाव भी हुए हैं। इस कानून के तहत आरोपी को कम से कम सात साल तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।
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