ITR Filing: जल्द भर लें आयकर रिटर्न, सरकार ने कहा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

ITR Filing 2022-23: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरूआत 15 जून 2022 से शुरू हो चुकी है। यदि आपको दफ्तर से फॉर्म-16 प्राप्त हो चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें।

Update:2022-07-22 17:43 IST

ITR Filing AY 2022-23 (image social media)

ITR Filing 2022-23: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरूआत 15 जून 2022 से शुरू हो चुकी है। यदि आपको दफ्तर से फॉर्म-16 प्राप्त हो चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। सरकार ने भी कह दिया है कि तारीख इससे आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में कम समय को देखते हुए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करें वरना आपको पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। 

इसके अलावा जब इनकम टैक्स की ई – फायलिंग वेबसाइट पर अधिक टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो लोड बढ़ जाता है। ऐसे में यदि आप भी इनकम टैक्स फायलिंग में होने वाली समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आखिरी समय का इंतजार न करें। अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा। 

ड्यू डेट के बाद दाखिल करने पर फीस 

जानकारों के मुताबिक, अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2022 की ड्यू डेट तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है तो उस स्थिति में करदाता लेट फीस भरने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेगा। अगर करदाता की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रूपये या उससे कम है।

तो लेट फीस 1000 रूपये होगी। हालांकि, अगर करदाता की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रूपये से अधिक है तो लेट फीस 5000 रूपये के बराबर होगी। ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करना इसलिए है जरूरी टैक्स के जानकारों का कहना है कि करदाताओं को 31 जुलाई 2022 से यानी ड्यू डेट से पहले ही आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2022 से पहले 

आईटीआर फाइल करता है, तो वह किसी भी त्रुटि के मामले में अपने आईटीआर को संशोधित करने में सक्षम होगा। ड्यू डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने से करदाता अपने आयकर रिटर्न को एडिट या संशोधित नहीं कर पाएगा.करदाता अपने आयकर रिटर्न को एडिट या संशोधित नहीं कर पाएगा। 

बता दें कि पर्सनल HUF के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। वहीं जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आखिरी आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है और जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरूरत होती है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 नवंबर 2022 है। 

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