महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार: सरकार ने जारी की नई पाबंदियां, जान लें ये नियम
कोरोना से राज्य में बिगड़ते हालातों के बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Government) ने शुक्रवार को महामारी से संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है।
मुंबई: देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) बेकाबू हो रहा है। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एहतियाती कदम उठा रही हैं। इस बाबत महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Government) ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है। ताकि कोरोना के प्रसार पर काबू पाया जा सके।
50 फीसदी क्षमता के साथ ऑपरेट होंगे थिएटर्स और ऑडिटोरियम
सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक के लिए जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब महाराष्ट्र के सभी थिएटर्स और ऑडिटोरियम केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ऑपरेट किए जाएंगे। इसके अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं, एंट्री से पहले तापमान चेक किया जाएगा, ताकि Temperature ज्यादा होने पर व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। पर्याप्त हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
यह भी पढ़ें: दरिंदे पति की खूनी चाल: पत्नी की हत्या की ऐसे रची साजिश, हैरान करने वाला खुलासा
गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ होना चाहिए। साथ ही अब ड्रामा हॉल, ऑडिटोरियम का इस्तेमाल धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृति सभाओं के लिए नहीं किया जाएगा। गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर इसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
यह भी पढ़ें: एंटीलिया केस में बड़ा खुलासा: सचिन वाजे की खुली पोल, इसलिए रची थी ये साजिश
50 फीसदी क्षमता से चलेंगे ऑफिस
राज्य में 31 मार्च तक सिनेमाघर, होटल, रेस्त्रां, स्वास्थ्य संबंधी और जरूरी सेवाएं, साथ ही अन्य दफ्तर 50 फीसदी क्षमता से चलेंगे। इन जगहों पर भी बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी और एंट्री से पहले तापमान की जांच भी की जाएगी। वहीं, शादी और अन्य कार्यक्रमों में गेस्ट की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कही ये बात
राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषित पाबंदियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डिजिटल बैठक में कहा कि बीते साल इस महामारी के आने के बाद गुरुवार को सर्वाधिक मामले के मद्देनजर जिला प्रशासन संक्रमितों के संपर्क में आने व्यक्तियों की पहचान की गति बढ़ाए, पाबंदियां एवं सुरक्षा नियम लागू करें।
यह भी पढ़ें: घाटी में आतंकी धमाका: स्टिम बम से उड़ाने की साजिश, सुरक्षाबलों ने किया अलर्ट
दोस्तों देश और दुनिया की खबरों को तेजी से जानने के लिए बने रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।