Maharashtra Crisis : देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को ले सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ
'जिन लोगों को हमने दिया वो नाराज हैं'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के दौरान कहा, कि 'जिन लोगों को हमने दिया वो नाराज हैं और जिन्हें नहीं दिया वो साथ हैं।'
कोर्ट में अनिल देशमुख और नवाब मालिक को दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट में अब एनसीपी नेता अनिल देशमुख और नवाब मालिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट में अनिल देशमुख और नवाब मालिक की याचिका पर बहस जारी
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब एनसीपी नेता अनिल देशमुख और नवाब मालिक की याचिका पर बहस जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत उनको विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के पक्ष में नजर आ रहा है।
फेसबुक लाइव के जरिए महाराष्ट्र की जनता से रूबरू होंगे उद्धव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद ताजा जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे।
महाराष्ट्र में कल ही फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला देते हुए कहा कि, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। कल का जो भी रिजल्ट आएगा वह हमारे अंतिम फैसले से बंधा होगा। जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) ने ये भी कहा कि, हम फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगा रहे।
मुंबई में बढ़ी सुरक्षा, 20 DCP स्तर के अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी
दूसरी तरफ, मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कुल 45 एसीपी को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, 225 पुलिस इंस्पेक्टर, 725 एसआई, 2500 पुरुष कांस्टेबल, 1250 एलपीसी (LPC), एसआरपीएफ (SRPF) की 10 कंपनियां लगाई गई है। इसके अलावा, 750 अतिरिक्त बलों की भी तैनाती की गई है।
सुप्रीम कोर्ट रात 9 बजे सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज रात 9 बजे ही सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच फ्लोर टेस्ट को लेकर अपना फैसला सुनाएगी।
राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करवाने को लेकर आश्वस्त थे
गवर्नर के वकील तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा, कि 'राज्यपाल इस बात के लिए आश्वस्त थे कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तब किसी ने भी यह नहीं कहा कि गवर्नर ने गलत दस्तावेज के आधार पर फैसला लिया है।'
तुषार मेहता ने कहा- विधायकों को दी जा रही थी धमकी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, 'राज्यपाल को कई माध्यमों से यह सूचना मिली कि 39 विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। उन विधायकों को जिस तरह की धमकी दी जा रही थी यह भी राज्यपाल की जानकारी में रहा था। उन्होंने कहा कि, इस बात की भी आशंका थी कि गैरकानूनी तरीके से सदन में वोट जुटाने का प्रयास हो सकता है। विधायकों की 'लाश' आने तक जैसी बातें भी कही गई। इस पर जस्टिस ने कहा कि 'यह भावुकता में दिया गया बयान भी हो सकता है।'
'स्पीकर खुद तय नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ प्रस्ताव पर कौन देगा वोट'
बहस के दौरान राज्यपाल की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि, नेबाम रेबिया फैसला इस वजह से भी दिया गया था कि स्पीकर के ऑफिस का भी दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई नहीं करने को कहा गया है। स्पीकर खुद तय नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ प्रस्ताव पर वोट देने वाले कौन-कौन लोग होंगे।