नई दिल्ली: अगर आप भी किराये के घर में रहते हैं और अपने माकन मालिक के मनमाना वसूली से परेशान हो चुके हैं तो ये खबर आपके लियर है। दरअसल, किराएदारों के साथ अक्सर ये समस्या बनी रहती है कि उनका मकान मालिक मनमाना ढंग से किराया वसूलता हैं और जब चाहे किराया बढ़ा देता है। इन समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने मॉडल रेंटल एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले झगड़ों को खत्म करने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रावधान है।
केंद्र सरकार ने मॉडल रेंटल एक्ट का ड्राफ्ट किया तैयार
इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक दो महीने से ज्यादा का किराया सिक्युरिटी एडवांस के रूप में नहीं लेगा। हाउसिंग और अर्बन मामलों के मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट को संबंधित पक्षों के पास सुझावों के लिए भेजा है। सुझाव प्राप्त होने के बाद इस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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इसकी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराये पर नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि कानूनी आधार कमजोर होने पर वह अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकेंगे।
हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक नई किराया नीति लोगों की इसी चिंता का समाधान करेगी। इसके साथ ही किराया नीति से शहरी इलाकों में आवास की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। यह नीति देशभर में खाली पड़े लाखों मकानों को किराये पर देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
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