बड़ी खबर: बाइक पर बैठने वालों के लिए सरकार बनाएगी ये नए नियम

कोरोना की वजह से देश कि स्थिति पूरी तरह बदल गयी है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं।

Update: 2020-07-26 10:24 GMT

नई दिल्ली: कोरोना की वजह से देश कि स्थिति पूरी तरह बदल गयी है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं। इसके साथ साथ कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अब मंत्रालय ने नई बाइक चलाने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन बनाई है। तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

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अब हैंड होल्ड पीछे बैठे वाले लोगों के लिए भी होगा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। फिलहाल ज्यादातर बाइक्स में ये सुविधा नहीं थी। और साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान ज़रूरी होगा। बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा जिससे पीछे बैठने वालों का कपड़ा पहिए में न उलझे।

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बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशानिर्देश

वहीं मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर बाइक में कंटेनर लगा है तो सिर्फ ड्राईवर ही बाइक चला सकता है यानि उसके पीछे दूसरा कोई नहीं बैठा होगा। अब सरकार समय-समय पर इन सभी सेफ्टी नियमों में बदलाव करती रहेगी।

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