गरीबों को बड़ा तोहफा: 1 जून से शुरू हो रही ये स्कीम, अब कहीं भी खरीद सकेंगे राशन

लॉकडाउन के बीच सरकार ने गरीबों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल, केंद्र सरकार 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 'एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड' यानि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को अमल में लाने की तैयारी में है।

Update: 2020-05-10 04:47 GMT

नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच सरकार ने गरीबों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल, केंद्र सरकार 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 'एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड' यानि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को अमल में लाने की तैयारी में है। यह जानकारी खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दी।

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

बता दें कि 'एक देश, एक राशन कार्ड' मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। ये योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

इस योजना को अपनाने की संभावना पर विचार करें

सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा था कि वो 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना अपनाने की संभावना पर विचार करें ताकि देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूरों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को उचित दाम पर अनाज मिल सके।

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एक जून से 20 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश होंगे तैयार

पासवान ने कहा कि इस पहल के तहत एक ही राशन कार्ड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के लाभार्थी देश के किसी भी कोने में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्सा का खाद्यान्न ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अब तक 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है। अभी ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड जैसे तीन राज्य भी जुड़ने वाले हैं। उनह्ने कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए तैयार होंगे।

यहां शुरू हो चुकी है प्रक्रिया

यह प्रक्रिया जिन 17 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हुई है, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव शामिल हैं।

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एक ही राशन कार्ड से होगा काम

इस स्कीम के तहत लाभार्थी देश के किसी भी कोने में किसी भी राशन डीलर से अपने राशन कार्ड पर राशन ले सकेंगे। लाभार्थी को ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत होगी और ना ही उन्हें नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना की जरूरत पड़ेगी।

दो भाषाओं में जारी होगा राशन कार्ड

वहीं ये राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी होगा। इसमें स्थानीय भाषा के अलावा दूसरी भाषा हिन्दी व अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस राशन कार्ड के लिए देश का कोई भी कानूनी नागरिक अप्लाई कर सकता है। इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा।

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आप ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई-

सबसे पहले आपको अपने राज्‍य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा।

यहां पर आप अपनी भाषा चुनें।

उसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे जिले का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्‍बा, ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी दे होगी।

फिर आपको आपको कार्ड का प्रकार (APL/BPL/Antodaya) चुनना होगा।

उसके बाद आगे बढ़ने पर आपसे कई जानकारी मांगी जाएगी, जैसे परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईटी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि।

सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। साथ ही इसका एक प्रिंट भी अपने पास रख लें।

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