30 सितंबर तक कर लें ये जरूरी काम, फिर किसी काम का नहीं रहेगा आपका PAN कार्ड

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अगर आपने अंतिम तारीख तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं होने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।

Update: 2023-06-18 06:10 GMT

मुंबई: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अगर आपने अंतिम तारीख तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं होने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यह 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा।

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गौरतलब है कि जुलाई में बजट पेश हुआ था तो पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया गया था। सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की है।

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नया नियम

पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों कार्डों को लिंक नहीं करने पर क्या होगा।

जानकारों का कहना है कि सरकार को बताना चाहिए कि बेकार हो चुके पैन कार्ड क्या दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं या नहीं। फिलहाल सरकार के नियमों के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।

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ऐसे करें लिंक-

आप www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर जाएं। यहां पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें। एक नया विंडो खुलेगा। इस विंडों में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें। इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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