Pnb Scam: भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव को लेकर वैंड्सवर्थ जेल से आई ये बुरी खबर

पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड कर देश छोड़कर भागने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी(49) की तबीयत बिगड़ गई है। नीरव मोदी ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।

Update:2020-09-10 10:41 IST
नीरव के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनका कोई भी काम कानूनी दायरे से परे नहीं है। उनके वकीलों ने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी पक्ष रखा है।

लंदन: पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड कर देश छोड़कर भागने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी(49) की तबीयत बिगड़ गई है। नीरव मोदी ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।

बुधवार को भारत में जेलों की स्थिति और उसकी नाजुक मानसिक हालत पर बहस हुई। इस दौरान नीरव की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद कुछ देर के लिए सुनवाई को बीच में ही रोकना पड़ा। ऐसे में जज को भी बोलना पड़ा- 'प्लीज कुछ हावभाव दिखाते रहिए।'

बता दें कि नीरव पिछले साल मार्च में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। नीरव ने इसी जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्यवाही देखी।

जस्टिस सैमुअल गूज की निगरानी में पांच दिवसीय सुनवाई का तीसरा दिन बचाव पक्ष के लिए समर्पित था, जिसने नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रथम दृष्टया मामले के खिलाफ दलीलें दी।

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हीरा कारोबारी नीरव मोदी की फोटो(साभार-सोशल मीडिया)

भारत के जेल के हालात पर चर्चा

जब कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी तो बीच –बीच में वीडियो संपर्क कई बार टूट रहा था। नीरव मोदी सुनवाई के दौरान अधिकांश समय शांत और सुस्त नजर आ रहा था।

इसे देखते हुए एक समय अदालत ने सुनवाई रोक कर जांच करने को कहा कि क्या वीडियो संपर्क टूट गया है। अदालत ने नीरव को समय-समय पर कुछ हावभाव दिखाने को कहा ताकि अदालत आश्वस्त हो सके कि वह कार्यवाही से जुड़ा हुआ है।

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हीरा कारोबारी नीरव मोदी की फोटो(साभार-सोशल मीडिया)

एडवोकेट क्लेर मोंटगोमरी की अगुवाई में नीरव मोदी की कानूनी टीम ने एक बार फिर मुंबई की आर्थर रोड जेल में बैरक संख्या 12 के हालात पर चर्चा की और दावा किया कि वहां एक आतंकवादी को रखा गया था।

इसलिए उसे पूरी तरह से ढक दिया गया था। इसके साथ ही बैरक में गर्मी के अलावा नमी, धूल, कीड़े मकौड़ों जैसी अन्य दिक्कतें भी हैं।

वकीलों ने यह दावा भी किया कि उनका मुवक्किल 'मीडिया ट्रायल' का विषय रहा है और भारत में उसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकेगी। इस मामले में कोई फैसला साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अंतिम सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख अस्थायी रूप से निर्धारित की गयी है।

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