President's Rule in Manipur: मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, आधिकारिक सूचना हुई जारी
President's Rule in Manipur: मणिपुर में बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।;
President's Rule imposed in Manipur (Photo: Social Media)
President's Rule in Manipur: मणिपुर में बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इससे पहले, 9 फरवरी को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह फैसला राज्य में करीब दो साल से जारी जातीय हिंसा और अन्य मुद्दों पर बढ़ती आलोचना के बीच लिया। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी नेताओं की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग लगातार बैठकें कर रहे थे। हालांकि, अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।
संविधान के अनुसार, किसी भी राज्य की विधानसभा की दो बैठकों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। मणिपुर विधानसभा के मामले में यह समय सीमा बुधवार को समाप्त हो गई। इसके साथ ही, किसी भी पार्टी या गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया।
10 फरवरी से होना था विधानसभा सत्र
मणिपुर विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब कांग्रेस, विधानसभा सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में थी।
राष्ट्रपति शासन का असर
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर वहां की शासन व्यवस्था पूरी तरह बदल जाती है। प्रशासन राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है, जो अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को शासन की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इसके बाद राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर प्रशासन चलाते हैं।
राज्य के कानूनों पर प्रभाव
सामान्य परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने पर यह अधिकार संसद को मिल जाता है। अगर संसद सत्र में न हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन इसे संसद की अनुमति से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।