Pune Porsche case: नाबालिग आरोपी के पिता को मिली जमानत
Pune Porsche case: नाबालिग आरोपी के पिता को पुणे सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में 10 दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत मंजूर कर ली।
Pune Porsche case: पुणे के चर्चित पोर्श केस में अब नाबालिग आरोपी के पिता को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में 10 दिन पहले कोर्ट में बहस हुई थी, जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को जमानत मंजूर कर ली है।
क्या था मामला?
बता दें कि 19 मई को कथित तौर पर नाबालिग आरोपी नशे की हालत में था और काफी स्पीड से पोर्श कार को चला रहा था। इसी दौरान तेज स्पीड कार ने कल्याणी नगर इलाके में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को रौंद दिया जिससे उनकी मौत हो गई।
तुरंत मिल गई थी जमानत
हादसे वाले दिन ही नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दे दी थी और उसे अपने माता-पिता और दादा की देखरेख में रखने का आदेश दिया था। जमानत की एक शर्त यह थी कि उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। हालांकि, पुलिस ने बाद में बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जमानत आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। 22 मई को बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेने और उसे बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था। यह मामला सोशल मीडिया में काफी छाया रहा था।
माता-पिता भी हुए थे अरेस्ट
इस मामले में नाबालिग 17 वर्षीय लड़के के पिता और रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल और उसकी मां किशोर के ब्लड सैंपल की अदला-बदली से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किए गए थे।