HC on Dog Attack: कुत्ते ने काटा तो हर दांत के निशान पर मुआवजा, हर साल रेबीज़ से हजारों मौतें

HC on Dog Attack: संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच भारत में आवारा कुत्तों के काटने के करीब 1.6 करोड़ मामले दर्ज किए गए यानी प्रतिदिन औसतन 10,000 मामले।

Written By :  Neel Mani Lal
Update: 2023-11-16 07:49 GMT

Dog Attack compensation  (photo: social media )

HC on Dog Attack: विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 55,000 लोग रेबीज से मरते हैं, जिनमें से 36 फीसदी भारत में होते हैं। रेबीज़ यानी लाइलाज संक्रमण जिसमें मौत निश्चित होती है। कुत्ते या किसी अन्य जानवर के काटने के मामले पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच भारत में आवारा कुत्तों के काटने के करीब 1.6 करोड़ मामले दर्ज किए गए यानी प्रतिदिन औसतन 10,000 मामले। लेकिन असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। 2022 में भारत में कुत्तों के काटने से 307 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 48 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए थे।

हाई कोर्ट का सख्त आदेश

पंजाब जैसे राज्य में प्रतिदिन औसतन 550 मामले कुत्ते के काटने के आते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि आवारा जानवरों के हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देना मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी होगी। हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने को लेकर अहम आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुत्ते के काटने के मामले में प्रत्येक दांत के निशान के लिए कम से कम 10,000 रुपये और प्रत्येक 0.2 सेमी घाव या मांस निकलने पर 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को कुत्तों सहित आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं या उनके हमलों के पीड़ितों को मुआवजे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। आवारा जानवरों के हमले से जुड़ी 193 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि कुत्तों और मवेशियों जैसे आवारा जानवरों के हमलों के मामलों में राज्य मुख्य रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा। हाई कोर्ट ने कहा, राज्य मुख्य रूप से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य को दोषी एजेंसियों, राज्य निकायों या निजी व्यक्ति (अगर कोई हो) से राशि वसूलने का अधिकार होगा।


गाय, भैंस, गधे भी शामिल

कुत्तों के अलावा, हाई कोर्ट ने सूची में गाय, बैल, गधे, भैंस और पालतू जानवरों को भी शामिल किया है। कोर्ट ने मुआवजा निर्धारित करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

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आवारा कुत्तों का खतरा

हाई कोर्ट का यह आदेश भारत में आवारा कुत्तों के खतरे पर चल रही बहस के बीच आया है। पिछले महीने जाने-माने उद्योगपति और वाघ बकरी ग्रुप के निदेशक 49 वर्षीय पराग देसाई की मौत इन्हीं आवारा कुत्तों की वजह से हो गयी थी। पराग देसाई एक सुबह जब टहलने निकले तो उनपर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और वे सड़क पर गिर कर घायल हो गए। उनके सिर में चोट आ गयी और ब्रेन हैमरेज हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग तेज हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए जो जानवरों के हमले से जुड़े थे।


बड़ी ग्लोबल समस्या

जानवरों का काटना दुनिया भर में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 55,000 लोग रेबीज से मरते हैं, जिनमें से 36 फीसदी भारत में होते हैं। संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच देश में आवारा कुत्तों के काटने के करीब 1.6 करोड़ मामले दर्ज किए गए यानी प्रतिदिन औसतन 10,000 मामले। 2022 में भारत में कुत्तों के काटने से 307 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 48 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए थे। पंजाब में प्रतिदिन औसतन 550 कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से सितंबर तक पंजाब में कुत्तों के काटने की 1.46 लाख घटनाएं दर्ज की गईं।

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सात लाख से ज्यादा मामले

इन मामलों के आंकड़ों की जांच से एक भयावह तस्वीर सामने आई, क्योंकि राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान कुत्तों के काटने के सात लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। चूँकि इन उदाहरणों में ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्होंने बिल्कुल भी देखभाल नहीं की या जिन्होंने निजी क्लीनिकों और अस्पतालों में उपचार प्राप्त किया, इसलिए वास्तविक संख्या काफी अधिक हो सकती है।

राज्य में खतरे से निपटने के लिए 2019 में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कार्य समिति की स्थापना की गई थी। समूह का कार्य आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए समय सीमा के साथ एक समयबद्ध, परिणामोन्मुख कार्य योजना विकसित करना था। हालाँकि, चूंकि मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए ज़मीन पर कुछ भी प्रभावी नहीं दिख रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में कुत्ते के काटने के मामलों की संख्या में 70 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2018 में 1.13 लाख मामले दर्ज किए गए, और इस वर्ष की संख्या संभवतः 1.90 लाख के करीब है।

विशेषज्ञों का दावा है कि राज्य में कुत्ते के काटने के मामले बढ़ने का कारण तीन विभागों - स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास और पंचायत तथा पशुपालन - के बीच अनुचित सहयोग है। तीसरे का उद्देश्य अन्य दो को तकनीकी मदद देना है, जबकि पहले दो आवारा कुत्तों की संख्या के प्रबंधन के प्रभारी हैं। 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना से पता चलता है कि पंजाब में 2.90 लाख से अधिक आवारा कुत्ते हैं।

अधिक जानकारी के लिए- https://www.cdc.gov/rabies/animals/index.html 


कर्णाटक में भी चर्चा

इस बीच कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है कि शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई हितधारकों की बैठक में कुत्तों के काटने से मरने वाले लोगों के परिवारों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने पर चर्चा हुई। इसमें घायल हुए लोगों के लिए 5,000 रुपये के मुआवजे पर भी चर्चा की गई। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक व्यापक योजना के साथ आने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक और बैठक आयोजित की जाए।

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पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 को लागू करने की मांग से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने सरकार को सड़क पर जानवरों को खिलाने और संघर्ष समाधान के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा - इस पहलू पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब तक जनता को बड़े पैमाने पर दिशानिर्देशों के बारे में जागरूक करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, दिशानिर्देशों का कोई प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होगा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य निश्चित रूप से व्यापक प्रचार कर सकता है मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा।

हाई कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो राज्य पर्चे प्रसारित कर सकता है, टीवी और सिनेमा हॉल में घोषणा कर सकता है। इसमें कहा गया कि ये महज सुझाव थे और सरकार जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए सभी संभावित तरीके तलाश सकती है। यह जनहित याचिका तुमकुरु स्थित वकील रमेश नाइक एल ने दायर की थी। 5 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने राज्य को आवारा कुत्तों के मुद्दों के समाधान के लिए किए गए उपायों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और यह भी बताया था कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन कैसे किया जा रहा है। दिशानिर्देश विशिष्ट स्थानों पर सड़क पर जानवरों को खिलाने की अनुमति देते हैं, हाई कोर्ट ने नोट किया था कि लोग ‘विधान सौध’ और कब्बन पार्क के द्वारों और उन स्थानों पर भी जानवरों को खिलाते हैं जहां इस तरह के कृत्यों से स्कूली बच्चों को खतरा होता है। उच्च न्यायालय ने राज्य को हितधारकों के साथ एक और बैठक आयोजित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। पालतू और सड़क/आवारा कुत्तों पर दिशानिर्देश 2015 में जारी किए गए थे। अक्टूबर में पिछली सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने कहा था कि ये दिशानिर्देश "निश्चित रूप से सड़क के कुत्तों को खिलाने के लिए एक नागरिक के वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं और साथ ही, ऐसे नागरिक पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि ऐसी गतिविधि से किसी को भी कोई नुकसान न हो। बच्चों को कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य को "उचित उपचारात्मक उपाय" के साथ जवाब देने का निर्देश दिया था।

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