राजस्थान HC ने कहा- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, गोहत्या पर मिले आजीवन कारावास
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। साथ यह भी सिफारिश की है कि कानूनों में बदलाव कर गोहत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जाए। बता दें, कि अभी तक इस मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है।
कोर्ट ने ये फैसला हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौतों के मामले पर सुनवाई के दौरान दिया है। साथ ही अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे गौशालाओं पर हर तीन महीने पर रिपोर्ट तैयार करें। इसके अलावा, हर महीने दौरा कर हालात की जांच करें। वन विभाग से भी कहा गया है कि गौशालाओं में हर साल 5 हजार पेड़ लगाएं।
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गौरतलब है, कि 26 मई को केंद्र सरकार ने वध के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया था।
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इस मामले पर थी सुनवाई
बुधवार (31 मई) को सुनवाई के दौरान जज महेश शर्मा ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज ने यह भी कहा कि गायों की हिफाजत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ज्ञात हो, कि बीते साल अगस्त महीने में जयपुर से 35 किमी दूर हिंगोनिया गौशाला से 500 गायों के मरने की खबर आई थी। इससे वसुंधरा सरकार की काफी किरकिरी हुई थी।
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ये फैसला क्यों है हम?
हाल के दिनों में देशभर में कथित गोरक्षकों की हिंसा और पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर केंद्र की मोदी सरकार की पाबंदी के मद्देनजर हाईकोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने चार हफ्ते की रोक लगा दी है।