बुरे फंसे कांग्रेसीः जज के सवालों का जवाब देने में छूटे पसीने

राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

Update:2020-07-23 13:48 IST

नई दिल्ली: राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाई कोर्ट ने स्पीकर को अभी कोई कार्यवाही ना करने की बात कही थी। इसी पर स्पीकर ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और इस दौरान वकील कपिल सिब्बल और SC के बीच कई सवाल जवाब हुए।

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चलिए आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान सिब्बल और SC के बीच क्या सवाल जवाब हुए-

कपिल सिब्बल- जब तक स्पीकर द्वारा कोई फैसला नहीं ले लिया जाए, तब तक मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है।

SC- किसने नोटिस भेजा था?

सिब्बल- पार्टी व्हिप ने बैठक के लिए नोटिस भेजा था।

सुप्रीम कोर्ट- व्हिप पार्टी बैठकों के लिए है या केवल विधानसभा बैठकों के लिए?

कपिल सिब्बल- इसका कोई मुख्य विषय नहीं था।

SC- फिर व्हिप क्यों जारी किया गया?

सिब्बल- ये केवल एक बैठक थी, जिसका नोटिस चीफ व्हिप की ओर से दिया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट- अगर चीफ व्हिप द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, तो इसमें स्पीकर कहां से आ गए? जिन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस पर सवाल खड़े किए हैं?

कपिल सिब्बल- वो एक अलग नोटिस है। चीफ व्हिप ने स्पीकर के सामने अयोग्य वाली याचिका दी। स्पीकर के फैसला लेने के बाद, अदालत समीक्षा कर सकती है लेकिन उससे पहले नहीं।

SC- लेकिन अगर HC में किसी MLA की याचिका लंबित हो और स्पीकर उसे अयोग्य करार दे, क्या तब भी HC दखल नहीं दे सकता?

कपिल सिब्बल- लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है।

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सुप्रीम कोर्ट पूछता है- क्या इस मामले में HC ने सुनवाई की है?

सिब्बल- हां, यही हमारी याचिका की दलील है।

सिब्बल कहते हैं- सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों द्वारा फ्लोर टेस्ट की अपील की गई है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- क्या इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? हमें ये भी देखना होगा।

कपिल सिब्बल- लेकिन अभी तक स्पीकर द्वारा फैसला नहीं लिया गया है तो, ऐसे में अदालत ना देखे।

SC- ये कोई साधारण मामला नहीं है, आप सभी चुनकर आए हैं।

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पार्टी द्वारा अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया है? इस तरह अंसतोष की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। इन विधायकों को भी जनता ने चुना है।

सिब्बल- मैं यहां स्पीकर की ओर से हूं, मुझे नहीं मालूम। MLA स्पीकर के सामने आए। बताएं कि पार्टी की बैठक में आने की बजाय हरियाणा के रिसोर्ट में क्यों गए?

जज- स्पीकर का कोई प्रभावित पक्ष नहीं होता है। हाई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया है। स्पीकर से आग्रह किया है। आप एक दिन इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते?

कपिल सिब्बल- जब तक HC फैसला दे देगा। सरकार अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। आप उन्हें हटवा दीजिए, अदालत स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता है।

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विधानसभा स्पीकर ने HC के निर्देश को लेकर किया था SC का रुख

राजस्थान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश जारी करने पर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन इस आदेश पर अमल हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक कोई फैसला ना लेने को कहा था।

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