कोर्ट की अवमानना पर SC ने सुनाई ऐसी सजा, जानकर कांप उठेगी रूह

अवमाननाकर्ताओं विजय कुर्ले, नीलेश ओझा और राशिद खान पठान को तीन तीन महीने की साधारण कैद और दो-दो हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाते हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुये शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनकी सजा 16 सप्ताह बाद से प्रभावी होगी ।

Update: 2020-05-06 12:29 GMT

नई दिल्ली: एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष कोर्ट के दो जजों के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाने वाले तीन व्यक्तियों को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराते उन्हें तीन-तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह एक तरह से न्यायपालिका को बंधक बनाने जैसा पुख्ता प्रयास था। शीर्ष कोर्ट ने 27 अप्रैल को अपने फैसले में अधिवक्ता और महाराष्ट्र और गोवा इंडियन बार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुर्ले, इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश ओझा और गैर सरकारी संगठन ह्रयून राइट्स सेक्यूरिटी काउन्सिल के राष्ट्रीय सचिव राशिद खान पठान को जस्टिस के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने की वजह से कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया।

दोषियों में पश्चाताप का कोई लक्षण नहीं दिखा

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने चार मई को वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से इन तीनों दोषियों की सजा की अवधि के सवाल पर सुनवाई की और कहा कि इन अवमाननाकर्ताओं की ओर से लेसमात्र भी पश्चाताप या किसी प्रकार की माफी मांगने का संकेत नहीं है।

पीठ ने चार मई को अपने आदेश में इन्हें सजा सुनाते हुये कहा, कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ लगाये गये झूठा और अपमानजनक आरोपों और किसी भी अवमाननाकर्ता द्वार किसी प्रकार का पाश्चाताप नहीं व्यक्त करने के तथ्य के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि उन्हें नरमी के साथ नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया कि तीनों अवमाननाकर्ताओं के वकील सजा की अवधि के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते थे।

गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी किये जायेंगे

पीठ ने कहा, हम तीनों अवमाननाकर्ताओं विजय कुर्ले, नीलेश ओझा और राशिद खान पठान को तीन तीन महीने की साधारण कैद और दो-दो हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाते हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुये शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनकी सजा 16 सप्ताह बाद से प्रभावी होगी जब इन तीनों को अपनी सजा भुगतने के लिये उच्चतम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के समक्ष समर्पण करना चाहिए नहीं तो इनकी गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी किये जायेंगे।

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शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 27 मार्च को अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा को कोर्ट की अवमानना और जस्टिस को धमकाने का प्रयास करने पर तीन महीने की जेल की सजा सुनायी थी लेकिन उनके द्वारा बिना शर्त क्षमा याचना किये जाने पर यह सजा निलंबित कर दी गयी थी। उसी दिन कुर्ले, ओझा और पठान को भी कोर्ट के दो पीठासीन जस्टिस पर अपमानजनक आरोप लगाने के लिये अवमानना नोटिस जारी किये थे।

न्यायपालिका को बंधक बनाने का पुख्ता प्रयास

कोर्ट ने चार मई के अपने आदेश में कहा कि हमने अपने फैसले में कहा है कि अवमाननाकर्ताओं ने उन जस्टिस को उकसाने के इरादे से शिकायतें की थीं जिन्हें नेदुम्परा की सजा की अवधि के सवाल पर सुनवाई करनी थी ताकि नेदुम्परा के खिलाफ कोई कार्रवाई नही हो इसलिए, स्पष्ट है कि यह न्यायपालिका को एक तरह से बंधक बनाने का पुख्ता प्रयास है। इस मामले की सुनवाई से एक न्यायाधीश के हटने के लिये ओझा द्वारा दायर आवेदन अस्वीकार कर दिया। ओझा ने अपने आवेदन में कहा था कि पीठ इस मामले पर फैसला करने की जल्दी में है।

पीठ ने कहा किहमारे में से एक (न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता) छह मई 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई करनी थी और हमें इससे अलग होने की कोई वजह नजर नहीं आती। तद्नुसार यह आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

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पीठ ने अपने 27 अप्रैल के फैसले में कहा था कि नागरिक फैसलों की आलोचना कर सकते हैं लेकिन किसी को भी जस्टिस की मंशा या उनकी सदाशयता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस को डराने धमकाने के प्रयासों से सख्ती से निबटना होगा।

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