एनआरसी पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश जारी किया है। असम में NRC की प्रक्रिया के...
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश जारी किया है। असम में NRC की प्रक्रिया के बाद बनाए गए डिटेंशन सेंटर को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इसपर स्टेटस रिपोर्ट जारी करने को कहा है।
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अदालत ने सरकार से पूछा है कि जिन लोगों ने डिटेंशन सेंटर में तीन साल पूरे कर लिए हैं, क्या उन्हें छोड़ा गया है या नहीं। अब इस मामले की सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी पर विस्तृत जानकारी मांगा
असम एनआरसी मसले को सुनते हुए शुक्रवार को अदालत ने सरकार से डिटेंशन सेंटर में लोगों की संख्या, उनकी स्थिति की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। अदालत की ओर से कहा गया कि तीन साल से डिटेंशन सेंटर्स में रह रहे लोगों के एक लाख से अधिक की जमानत राशि देने पर जमानत दी जा सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को हफ्ते में एक दिन स्थानीय पुलिस के सामने पेश भी होना होगा।
प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल
अदालत में बहस के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि इन सेंटर में एक हजार से अधिक लोग ऐसे हैं, जो कई साल से यहां बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद सिर्फ 300 लोगों को रिहा किया गया था, लेकिन बाकी के 700 से अधिक लोगों का क्या हुआ।
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अदालत में गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर एमपी गुप्ता ने इस दौरान पासवर्ड का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि NRC के पूर्व अफसर ने नए अधिकारियों को ईमेल आईडी के पासवर्ड को साझा नहीं किया, जिसके बाद काफी दिक्कतें पैदा हुई। कमिश्नर ने जानकारी दी कि अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
गौरतलब है कि बीते दिनों खबर आई थी कि असम की एनआरसी लिस्ट का डाटा गृह मंत्रालय की वेबसाइट से हट गया था। जिसके बाद हलचल तेज हुई थी।
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हालांकि, बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा था कि डाटा पूरी तरह सुरक्षित है, सिर्फ क्लाउड की दिक्कतों की वजह से डाटा गायब हो गया था। 2019 में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई थी, जिसमें 19 लाख लोग बाहर हो गए थे।