SC ने चुनाव आयोग को दिया आदेश,आपराधिक रिकॉर्ड वालों की टिकट पर रखें नजर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से कहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को पार्टी टिकट देने से राजनीतिक दलों को रोकने के बारे में प्रतिवेदन पर सुविचारित आदेश पारित करें।

Update: 2019-11-25 18:07 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से कहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को पार्टी टिकट देने से राजनीतिक दलों को रोकने के बारे में प्रतिवेदन पर सुविचारित आदेश पारित करें। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया ।

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याचिका में निर्वाचन आयोग को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश का अनुरोध किया था जिससे कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाए जाने से रोका जा सके।

शीर्ष अदालत ने इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका का 21 जनवरी को निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आयोग से भी कहा था कि इस बारे में उचित कदम उठाने के लिए याचिका को ही प्रतिवेदन माना जाए।

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याचिका में कहा गया था कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में राजनीति के अपराधीकरण में वृद्धि हुई है और 24 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।

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