शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने दी ये सलाह, राज्यों से कहा करें ये काम
देश भर में शराब की दुकानों पर भीड़ को कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए राज्यों को शराब की 'ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी' करनी चाहिए ।
नई दिल्ली: कोरोना लॉक डाउन के तीसरे चरण में जब शराब की बिक्री के लिये राज्य सरकारों ने छूट दी तो देश के शराब की हर दूकान पर लंबी- लंबी लाईनें लग गयीं। देश भर में शराब की दुकानों पर भीड़ को कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए राज्यों को शराब की 'ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी' करनी चाहिए ।
आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है
यह सब देखने के बाद राज्यों को यह सलाह सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दी है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि शराब की बिक्री कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdow) के दौरान 'आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है।'
ये भी देखें: एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा: इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के लिए यूज होता है कोड वर्ड
हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की । शीर्ष अदालत की तीन जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए होम डिलेवरी या अप्रत्यक्ष बिक्री पर विचार करना चाहिए।'
ये भी देखें: मौलाना साद पर आई बड़ी खबर, अब इनके ससुर ने मचाया बवाल
होम डिलीवरी (शराब की) पर चर्चा चल रही है
जस्टिस कौल ने कहा 'होम डिलीवरी (शराब की) पर चर्चा चल रही है। आप हमसे क्या चाहते हैं।' सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में मांग की गई थी कि इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिये जाएं। जनहित याचिका में कहा गया है कि सभी शराब की दुकानों पर सभी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं।