बंद होगा आपका ATM: RBI ने बदल दिए ये नियम, अभी करें ये काम

Update:2020-03-15 15:47 IST

नई दिल्ली: अगर आप भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसरल 16 मार्च से डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली ऑनलाइन सर्विस बंद होने जा रही है। यह फैसला डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए किया गया है। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर लें।

ये भी पढ़ें: रेडलाइट एरिया पर भी कोरोना का वार, कुछ ही दिनों में हो गया ऐसा हाल

धोखाधड़ी पर लगेगी रोक-

इन नियमों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि आरबीआई ने इस संबंध में जनवरी 2020 में अधिसूचना जारी की थी। ये नियम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर लागू होंगे।

बता दें कि ये नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम के अनुसार केवल अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।

ये भी पढ़ें: यूपी बोर्ड तक पहुंचा कोरोना का कहर, अब टीचर्स ऐसे चेक करेंगे परीक्षा की कापियां

आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि 16 मार्च के बाद से कार्ड इश्यू या रीइश्यू करते वक्त देश में एटीएम और पीओएस टर्मिनल्स पर ही केवल डॉमेस्टिक कार्ड्स से ट्रांजैक्शंस को ही मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा किसी और कार्ड को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

विदेश जाने वाले यात्रियों को नहीं मिलेगी फैसेलिटी-

अब से विदेश जाने वाले यात्रियों को उनके बैंक कार्ड पर ओवरसीज फैसेलिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये सुविधा चाहिए तो आपको बैंक में इसके लिए पहले आवेदन करना होगा। उसके बाद ही आप इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। बता दें अभी तक बैंक इन सभी सेवाओं को बिना डिमांड किए भी शुरू कर देते हैं।

अगर कस्टमर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इन सुवहिधाओँ का लाभ उठाने के लिए जारी सेवाओं को चालू कराना होगा। वहीँ अब तक पुराने नियमों के अनुसार ये सेवाएं कार्ड के साथ स्वत: आती थीं लेकिन अब ग्राहक के आग्रह पर ही शुरू होंगी।

नए नियम के तहत ग्राहक अगर अपने कार्ड के स्टेटस में कोई बदलाव करते हैं या कोई अन्य करने की कोशिश करता है तो बैंक एसएमएस या ई-मेल के जरिए ग्राहक को अलर्ट करेगा और सूचना भेजेगा।

ये भी पढ़ें: लॉन्च से पहले ही Hyundai Creta को मिल रही बंपर बुकिंग, कमाल के हैं इसके फीचर्स

Tags:    

Similar News