सोमवार को कहां-कहां मिलेगी छूट, निकलने से पहले इन टिप्स का रखें खास ध्यान

ये छूट सिर्फ उन्हीं राज्यों और उनके जिलों को मिलेंगी जहां कोरोना वायरस के मामले एक भी नहीं हैं। सरकार ने जिन जिलों में छूट देनी है और ​किन कामों को शुरू किया जा सकता है उसकी गाइडलाइन्स पहले ही जारी कर दी है।

Update:2020-04-19 16:08 IST
सोमवार को कहां-कहां मिलेगी छूट, निकलने से पहले इन टिप्स का रखें खास ध्यान

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारत में केंद्र सरकार ने दूसरे लॉकडाउन का ऐलान 3 मई तक किया है। इन सबके बीच लॉकडाउन के दूसरे चरण में लोगों की दिक्कतों को दूर करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान छूट देने का फैसला किया गया है। ऐसे में जो इलाकों कोरोना संक्रमण से काफी दूर हैं उनको ही ध्यान में रख कर ये ऐलान किया गया है।

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सोमवार को कहां-कहां मिलेगी छूट

मतलब कि ये छूट सिर्फ उन्हीं राज्यों और उनके जिलों को मिलेंगी जहां कोरोना वायरस के मामले एक भी नहीं हैं। सरकार ने जिन जिलों में छूट देनी है और ​किन कामों को शुरू किया जा सकता है उसकी गाइडलाइन्स पहले ही जारी कर दी है।

बता दें कि इस सूची में स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों और पशुपालन को रखा गया है। आइए जानते हैं कि सोमवार को कहां-कहां मिलेगी छूट, कौन-कौन से काम हो सकेंगे चालू।

ये हैं टिप्स

--- सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि लॉकडाउन में जिन क्षेत्रों को काम करने की छूट दी गई है उसका मकसद लोगों की दिक्कतों को कम करना है। अगर किसी भी जगह सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का उल्लंघन किया, तो वहां से सभी तरह की छूट वापस ले ली जाएगी।

--- सरकार ने नई गाइडलाइन में निर्माण क्षेत्र में कामकाज शुरू करने को भी अनुमति दे दी है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को सोमवार से काम पर बुलाया गया है। यहां पर भी काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

--- सरकार के लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, वित्तीय एवं सामाजिक सेवा का काम करने वाले संस्थानों को भी काम करने की छूट दी गई है।

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मजदूरों के साथ काम कराया जा सकेगा

--- लॉकडाउन के दौरान जिन सेवाओं में छूट की लिस्ट जारी की गई है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं, किसानों और खेती से जुड़े सभी कामकाज, मछली पकड़ने से जुड़े काम और पशुपालन को रखा गया है। इसके साथ ही चाय, कॉफी और रबर के बागान में 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ काम कराया जा सकेगा।

--- इन गाईडलाइऩ में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के स्टेशनरी आइटम और किराने के सामान और दवाओं जैसी आवश्यक सामान की बिक्री को अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये करने की अनुमति दी गई है।

सहकारी समितियां को भी काम करने की इजाजत

--- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसीएस) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो। इसके साथ ही सहकारी समितियां को भी काम करने की इजाजत दी गई है।

--- सरकार की नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री कर सकते हैं।

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--- लॉकडाउन के दूसरे चरण में मनरेगा के तहत आने वाले कामों को भी छूट दे दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

मास्क पहनकर ही काम

--- सभी को मास्क पहनकर ही काम करना होगा। बिजली-पानी-गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी। इसी के साथ राज्यों के अंदर माल ढुलाई वाले वाहनों को आने-जाने की इजाजत दी जाएगी।

इन क्षेत्रों से जुड़े लोग भी कामकाज नहीं कर सकेंगे

--- केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि उन गतिविधियों और सेवाओं की सूची जारी की गई है जो 20 अप्रैल से भारत में खुलेंगी।

--- लेकिन​ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज हैं या जो ​इलाके कोरोना हॉटस्पॉट हैं वहां पर इन क्षेत्रों से जुड़े लोग भी कामकाज नहीं कर सकेंगे।

--- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली के तार बिछाना/ निर्माण और संबंधित गतिविधियों के साथ दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल को बिछाना भी शामिल है।

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