Terror Funding Case: यासीन मलिक को दिल्ली विशेष न्यायालय ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया

Terror Funding Case: JKLF लीडर यासीन मलिक के टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार।

Report :  Rajat Verma
Published By :  Ragini Sinha
Update:2022-05-19 13:39 IST

JKLF लीडर यासीन मलिक (Social media)

Terror Funding Case: दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व जेकेएलएफ लीडर और अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जारी टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक से जुड़ा यह मामला कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तिति से जुड़ा हुआ है। विशेष अदालत ने अब मामले में जांच कर रही एनआईए को तलब करते हुए यासीन मलिक से जुड़ी सभी निजी और अन्य जानकारियों का लेखा-जोखा मांगा है। 

न्यायालय ने यासीन मलिक के खिलाफ कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने, हत्या जैसे कई जघन्य आपराधिक मामलों में सुनवाई करते हुए दोषी सिद्ध कर दिए हैं। अब यासीन मलिक की सजा निर्धारण पर आगामी 25 मई को न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा

आपको बता दें कि यासीन मलिक ने बीते समय में दिल्ली की विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ही खुद पर लगे यूएपीए और आतंकवाद से सम्बंधित सभी मामलों का गुनाह कबूल कर लिया था, जिसके बाद आज न्यायालय ने अंतिम फैसला सुनाते हुए यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। दिल्ली विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक पर लगे सभी आरोप सिद्ध करते हुए आगामी 25 मई को सजा सुनिश्चित करने की बात कही है। इस दौरान न्यायालय द्वारा यासीन मलिक की संपत्ति आदि का ब्यौरा मांगा गया है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा यासीन मलिक की सजा और जुर्माना निर्धारित किया जाएगा

इन धाराओं के तहत दर्ज था मुकदमा 

अलगावादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 20, यूएपीए, धारा 120बी तथा धारा 124ए के तहत कई मामले दर्ज थे

यासीन मलिक के खिलाफ प्राप्त अबतक की जानकारी के मुताबिक उसके कई आतंकी संगठनों के साथ सम्बंध थे और वह इन्हीं की मदद से घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। यासीन मलिक जेकेएलएफ का कमांडर भी था, जिसके तहत 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और कश्मीर से पलायन में भी यासीन मलिक का नाम शामिल है। यासीन मलिक के आदेश पर कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया था।

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